
Mumbai , 18 अगस्त . Maharashtra के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय ने Tuesday को बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के पहले चरण के पूरा होने के बाद राज्य के करीब 2.07 करोड़ मतदाताओं के नाम आगामी प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल) से बाहर हो सकते हैं. यह संख्या राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 21.15 प्रतिशत है.
30 जून से 17 अगस्त 2026 तक चले घर-घर सत्यापन अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया. Maharashtra में कुल 9.78 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं. इनमें से 7.71 करोड़ मतदाताओं (78.85 प्रतिशत) ने हस्ताक्षरित गणना फॉर्म जमा कर दिए. जबकि, बाकी 2.07 करोड़ मतदाता ‘अप्राप्त गणना फॉर्म’ (अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म) श्रेणी में रखे गए हैं.
सीईओ कार्यालय ने इन 2.07 करोड़ मतदाताओं को एएसडीडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट) श्रेणी में वर्गीकृत किया है. इनमें 76.80 लाख (7.85 प्रतिशत) स्थायी रूप से दूसरे स्थान पर चले गए, 75.52 लाख (7.72 प्रतिशत) अनुपस्थित या सत्यापन के दौरान नहीं मिले, 34.81 लाख (3.56 प्रतिशत) मृतक, 17.63 लाख (1.80 प्रतिशत) डुप्लीकेट या अन्य जगह पंजीकृत पाए गए, जबकि 2.23 लाख (0.23 प्रतिशत) अन्य श्रेणी में रखे गए हैं.
इन 2.07 करोड़ संभावित रूप से बाहर होने वाले मतदाताओं में सबसे अधिक पुणे से 28.70 लाख, ठाणे से 28.61 लाख, Mumbai उपनगर जिले से 26.63 लाख, नागपुर से 14.44 लाख, नासिक से 10.29 लाख और Mumbai शहर से 9.52 लाख मतदाता शामिल हैं.
पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अभियान समाप्त होने से चार दिन पहले ही संभावित रूप से बाहर किए जाने वाले मतदाताओं की सूची जिला कलेक्टरों की वेबसाइटों पर अपलोड कर दी थी. इससे मान्यता प्राप्त Political दलों को बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से जानकारी की जांच करने का अवसर मिला.
बीएलओ को निर्देश दिए गए थे कि Political दलों से मिलने वाले फीडबैक का सत्यापन करें और पात्र मतदाताओं को फॉर्म जमा करने का अवसर दें, ताकि अंतिम प्रारूप सूची तैयार की जा सके.
24 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 23 सितंबर 2026 तक नागरिक दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे. अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी.
सीईओ कार्यालय ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है या जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
इसी तरह फॉर्म-7 के माध्यम से किसी गलत या अमान्य नाम को हटाने का अनुरोध किया जा सकता है, जबकि फॉर्म-8 के जरिए नाम, पता या अन्य विवरणों में संशोधन कराया जा सकता है.
निर्वाचन कार्यालय ने चेतावनी दी है कि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देकर आवेदन न करे. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत झूठी जानकारी देने पर एक वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है.
Maharashtra की अंतिम मतदाता सूची 27 अक्टूबर 2026 को जारी की जाएगी.
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एएमटी/एबीएम