
Bhopal , 30 दिसंबर . Enforcement Directorate (ईडी) की Bhopal इकाई ने Madhya Pradesh के परिवहन विभाग में तैनात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) संतोष पॉल और उनकी पत्नी सीनियर क्लर्क रेखा पॉल की करीब 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई.
ईडी ने यह जांच Bhopal की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज First Information Report के आधार पर शुरू की थी. First Information Report में संतोष पॉल और रेखा पॉल पर भ्रष्टाचार निवारण कानून की धाराओं के तहत अपनी ज्ञात आय से ज्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप लगा था. जांच में सामने आया कि इन दोनों Governmentी कर्मचारियों ने जांच की अवधि में अपनी वैध कमाई से काफी ज्यादा चल और अचल संपत्तियां खरीदीं.
ईडी को मिली जानकारी के अनुसार, संतोष पॉल और रेखा पॉल की सत्यापित वैध आय सिर्फ 73.26 लाख रुपये थी. लेकिन इस दौरान उन्होंने करीब 4.80 करोड़ रुपये की संपत्तियां हासिल कीं और खर्च किए. इससे लगभग 4.06 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति का पता चला. जांच आगे बढ़ी तो उनके बैंक खातों में लोन की किस्त चुकाने से ठीक पहले बार-बार और व्यवस्थित तरीके से नकदी जमा करने के सबूत मिले. इससे लगता है कि बिना हिसाब की नकदी को बैंकिंग व्यवस्था में डाला गया और उसे वैध दिखाया गया.
कुर्क की गई संपत्तियों में जबलपुर जिले में स्थित आवासीय घर, प्लॉट, कृषि जमीन और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं. ईडी ने इन्हें अपराध से कमाई गई रकम से खरीदी गई मानते हुए अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया.
ईडी के मातबिक, यह कार्रवाई Governmentी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश देती है. जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं. इस मामले से जुड़े लोग अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे.
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एसएचके/डीएससी