झारखंड हाईकोर्ट में धनबाद एसएसपी हुए सशरीर हाजिर, अदालत ने पीड़िता का वीडियो वायरल होने पर जताई चिंता

रांची, 11 मई . Jharkhand हाईकोर्ट में एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान Monday को धनबाद के वरिष्ठ Police अधीक्षक (एसएसपी) अदालत के आदेश पर सशरीर हाजिर हुए. एसएसपी ने अदालत को बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की बेंच ने एसएसपी का पक्ष सुनने के बाद उन्हें भविष्य में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी. अगली सुनवाई 11 जून को होगी.

सुनवाई के दौरान अदालत ने एक युवती का वीडियो वायरल होने के मामले पर गहरी चिंता व्यक्त की. कोर्ट के समक्ष यह जानकारी आई कि उक्त वीडियो Jharkhand के बजाय दूसरे राज्य Gujarat से वायरल हुआ है. इस पर अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि Police को इस वायरल वीडियो को तत्काल डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाने या डिलीट कराने के लिए प्रभावी प्रयास करने चाहिए थे.

कोर्ट ने धनबाद एसएसपी को निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच में तेजी लाएं और अगली सुनवाई के दौरान अदालत में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.

दरअसल यह पूरा मामला रवि साव नामक एक आरोपी से जुड़ा है, जिसे पूर्व में हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी थी. जमानत पर रिहा होने के बाद पीड़िता ने आरोपी की जमानत रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी. पीड़िता का आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद आरोपी ने पुनः अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया और उसका वीडियो वायरल कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया. पीड़िता ने इस संबंध में साइबर Police में लिखित शिकायत दी थी.

इससे पूर्व की सुनवाई में अदालत ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि शिकायत में स्पष्ट रूप से संज्ञेय अपराध का खुलासा होने के बावजूद धनबाद Police ने प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की. इसी लापरवाही पर जवाब तलब करने के लिए अदालत ने एसएसपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. Monday को हुई सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने पक्ष रखा.

एसएनसी/वीसी

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