दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 14 जेएनयू छात्रों की रिहाई का दिया आदेश

New Delhi, 1 मार्च . दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जेएनयू प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार 14 छात्रों को रिहा करने का आदेश दिया है. Friday को जमानत मिलने के बाद भी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

पटियाला हाउस कोर्ट ने Friday को 14 जेएनयू छात्रों को जमानत दी, लेकिन इन छात्रों के स्थायी पते के सत्यापन तक उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड जेल भेजा गया था. Sunday को कोर्ट ने रिहाई का आदेश देते हुए आरोपी छात्रों के सभी दस्तावेजों के सत्यापन के लिए 10 दिन का समय निर्धारित किया.

जेएनयू छात्रों को Thursday को Police के साथ टकराव के दौरान गिरफ्तार किया गया था. Police के मुताबिक, करीब 300 प्रदर्शनकारियों ने बिना इजाजत के मार्च निकालने की कोशिश की. जब Police वालों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, तो प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर हाथापाई की और अधिकारियों पर हमला किया.

Police ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं था और झड़प के दौरान कई कर्मचारियों को चोटें आईं. Police की ओर से बताया गया कि कई आरोपी पहले भी ऐसे विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं, जहां कथित तौर पर बल प्रयोग किया गया था और इसी तरह की घटनाओं के संबंध में पहले भी चार अलग-अलग First Information Report दर्ज की गई थीं.

गिरफ्तारी के बाद Friday को जेएनयू छात्र संघ के तीन पदाधिकारियों समेत सभी 14 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था. आरोपियों के वकील ने कहा कि छात्र जांच में सहयोग करने को तैयार हैं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी. हालांकि, अदालत ने आरोपियों के स्थायी पते के सत्यापन तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

अदालत ने सत्यापन शर्त लगाते हुए कहा कि यह जरूरी है, क्योंकि आरोपियों ने अपने सही विवरण देने में’अनिच्छा’ दिखाई थी और अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए परिवार के सदस्यों या मित्रों को नामित नहीं किया था.

डीसीएच/

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