
New Delhi, 15 जुलाई . social media पर थाना समयपुर बादली के Policeकर्मियों पर लगाए गए आरोपों को लेकर दिल्ली Police ने अपना आधिकारिक पक्ष जारी किया है. Police का कहना है कि उपलब्ध तथ्यों और जांच के आधार पर Policeकर्मियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए हैं तथा पूरी कार्रवाई कानून के अनुरूप की गई.
दिल्ली Police के अनुसार, मामला 10 जून 2026 को हुई मारपीट की एक घटना से संबंधित है. इस संबंध में थाना समयपुर बादली में मामला दर्ज किया गया था. जांच के दौरान Police ने सचिन, जीतू, भरत और चिंता देवी को आरोपी बनाया.
Police ने बताया कि सभी आरोपियों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं. इसके बाद Police ने कार्रवाई करते हुए जीतू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश जारी है.
Police के मुताबिक, social media पर आरोप लगाने वाली महिला आरोपी सचिन और भरत की बहन है. Police को सूचना मिली थी कि फरार आरोपी अपने घर में मौजूद हो सकते हैं. इसी सूचना के आधार पर Police की एक टीम उनके घर पहुंची, लेकिन वहां कोई आरोपी नहीं मिला. इसके बाद Police ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35 की उपधारा (3) के तहत कानूनी नोटिस घर पर चस्पा कर दिया.
दिल्ली Police ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किसी भी Policeकर्मी द्वारा घर में जबरन प्रवेश करने की पुष्टि नहीं हुई है. Police ने यह भी कहा कि गाली-गलौज करने, धमकी देने या अभद्र व्यवहार करने जैसे आरोप भी जांच में सही नहीं पाए गए हैं. Police के अनुसार, इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला है.
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एसएचके/एएस