सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिया 3 दिन में कार्रवाई का निर्देश

New Delhi, 11 दिसंबर . दिल्ली हाईकोर्ट ने Bollywood Actor सलमान खान की पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने सभी social media प्लेटफॉर्म को यह निर्देश दिया है कि वे सलमान खान की शिकायत पर सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के अनुसार तीन दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करें.

यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देश में डिजिटल दुरुपयोग, फेक कंटेंट और एआई डीपफेक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं.

सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि social media प्लेटफॉर्म याचिकाकर्ता की शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर सकते. उन्हें कानूनी प्रावधानों के तहत काम करना होगा और किसी भी तरह की भ्रामक, फर्जी या अनुमति के बिना उपयोग की गई सामग्री को समय पर हटाना होगा.

हाईकोर्ट ने कहा कि गैर–social media प्लेटफॉर्म्स या वे डिजिटल कंपनियां जो सीधे तौर पर Actor के नाम और पहचान का अनुचित उपयोग कर लाभ कमा रही हैं, उनके खिलाफ भी जल्द ही स्टे ऑर्डर जारी किया जाएगा.

कोर्ट में सलमान खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य रखे. उन्होंने उन social media अकाउंट्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सूची प्रस्तुत की, जो लगातार सलमान खान के नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं का दुरुपयोग कर रहे हैं.

वकील ने कहा कि कुछ प्लेटफॉर्म्स बिना किसी प्रमाणिकता के सलमान खान के नाम का इस्तेमाल कर विज्ञापन चला रहे हैं और कुछ उनकी तस्वीरों का उपयोग कर अपने उत्पाद बेच रहे हैं.

सलमान खान के वकील ने कहा कि दुनिया की प्रतिष्ठित टेक कंपनियों में से एक एप्पल ने एक ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की इजाजत दे रखी है, जो Actor के पर्सनालिटी राइट्स का सीधा उल्लंघन करती है. एआई आधारित चैटबॉट्स, कुछ ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म और अन्य डिजिटल सेवाएं भी Actor के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं. इनमें कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी शामिल हैं जो सलमान खान की नकल करते हुए लोगों को भ्रमित करते हैं.

सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की कि उनके नाम, तस्वीर, आवाज, डिजिटल पहचान, एक्सप्रेशन और उनके व्यक्तित्व की किसी भी पहचान योग्य विशेषता का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग न किया जाए.

पीके/वीसी

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