दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के संबोधन के खिलाफ कांग्रेस नेता ने Supreme Court में याचिका की दाखिल

New Delhi, 22 अप्रैल . 18 अप्रैल को रात 8:30 बजे हुए दूरदर्शन और संसद टीवी पर Prime Minister के संबोधन को लेकर कांग्रेस नेता टीएन प्रथापन ने Supreme Court में याचिका दायर की है.

याचिकाकर्ता ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए Supreme Court से मांग की है कि वह चुनाव आयोग को इस मामले में निष्पक्ष जांच करने और कानून सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दे.

याचिका में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पीएम के इस संबोधन को अपने सभी प्लेटफॉर्म्स से हटाने का निर्देश दिए जाने की भी मांग की गई है.

प्रथापन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि चुनाव के सक्रिय माहौल के बीच विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए Governmentी निधि से चलने वाले टेलीविजन चैनलों का दुरुपयोग किया गया है. अपने संबोधन में पीएम ने विपक्षी दलों का नाम लेकर उनकी जो आलोचना की, वह Political बयानबाजी के दायरे में आता है.

चुनावों के दौरान Political बयान को पहुंचाने के लिए, Governmentी पैसे से चलने वाले मंचों का इस्तेमाल करना, Governmentी मशीनरी का दुरुपयोग है, और यह ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम’ की धारा 123(7) के तहत एक ‘भ्रष्ट आचरण’ माना जाता है.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह प्रसारण उस वक्त किया गया था, जब केरल विधानसभा चुनाव के लिए ‘आदर्श आचार संहिता’ लागू थी, और इसलिए, इसे चुनावी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग पर रोक लगाने वाले प्रावधानों का उल्लंघन माना जाए.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि इस संबंध में चुनाव आयोग को शिकायत भी दी गई थी, लेकिन आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की.

एमएस/एबीएम

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