बंगाल में सीनियर अधिकारियों के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी जरूरी

कोलकाता, 14 अगस्त . पश्चिम बंगाल Government ने तय किया है कि एक खास पे-स्केल या पे-ग्रेड से ऊपर के अधिकारियों के प्रमोशन के प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) की मंजूरी जरूरी होगी.

राज्य के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन शर्तों के बारे में बताया गया है जिनके तहत राज्य Government के अधिकारियों के प्रमोशन के प्रस्तावों के लिए Chief Minister कार्यालय की मंजूरी जरूरी होगी.

नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया है कि किन पे-स्केल ग्रेड के लिए Chief Minister कार्यालय की मंजूरी की जरूरत होगी. पे-मैट्रिक्स ‘पश्चिम बंगाल सेवा (वेतन और भत्ते में संशोधन) नियम’ के अनुसार होगा.

नोटिफिकेशन के अनुसार, पे-बैंड-5 (37,400 रुपए से 60,000 रुपए के बीच) और 8,900 रुपए के ग्रेड-पे वाले राज्य Government के अधिकारी इस नए नियम के दायरे में आएंगे, जिसके तहत उनके प्रमोशन के प्रस्तावों के लिए Chief Minister कार्यालय से मंजूरी लेनी जरूरी होगी.

ऐसे मामलों में, राज्य का कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रमोशन के प्रस्तावों से जुड़ी फाइलें Chief Minister कार्यालय को भेजेगा और प्रमोशन को Chief Minister कार्यालय की मंजूरी मिलने के बाद ही मंजूरी दी जाएगी.

हालांकि, यह निर्देश पूरी तरह से नया नहीं है. इससे पहले, इसी विभाग ने 7 जुलाई, 2014 और 7 फरवरी, 2020 को नोटिफिकेशन जारी किए थे. नए निर्देश में विभागों को पुराने नोटिफिकेशन की याद दिलाई गई और उन्हें गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया.

नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि इस मामले में नियमों में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए.

प्रमोशन के नियमों को सख्त करने के अलावा, विभाग ने राज्य Government के सभी दूसरे विभागों से उन अधिकारियों की विस्तृत लिस्ट मांगी है जो अगले सात दिनों में प्रमोशन के लिए योग्य हैं और पे-बैंड-5 में आते हैं.

संबंधित विभागों के सचिवों, प्रधान सचिवों और अतिरिक्त मुख्य सचिवों से ऐसे अधिकारियों के बारे में अन्य जरूरी जानकारी भी मांगी गई है, जैसे कि उन्हें आखिरी बार प्रमोशन कब मिला था और क्या वह Chief Minister कार्यालय की सहमति से दिया गया था.

एमएस/

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