अहमदाबाद: एनसीबी ने दो ड्रग्स तस्करों को दिलाई 15 साल की सजा

Ahmedabad, 24 अप्रैल . एनडीपीएस की विशेष अदालत ने Friday को दो ड्रग तस्करों को 15 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोनों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया.

आधिकारिक बयान के अनुसार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) Ahmedabad जोनल यूनिट ने शेख मोहम्मद सोहेल अब्दुल कादर (निवासी सैयद वाडा, खानपुर, Ahmedabad) और नदीम शेख (निवासी गोलवाड लाल बंगला, शाहपुर, Ahmedabad) के खिलाफ सजा सुनिश्चित कराई.

एनसीबी के अधिकारियों ने पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर 11 नवंबर 2023 को Ahmedabad के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर Mumbai से आने वाली ट्रेन नंबर 22953 (Gujarat एक्सप्रेस) से पहुंचने पर दोनों आरोपियों को रोका.

एक अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी लेने पर दोनों आरोपियों के पास से 504 ग्राम मेफेड्रोन (एमडी) बरामद किया गया. एनसीबी के अनुसार, दोनों को उसी दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच के दौरान दोनों आरोपियों ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 67 के तहत अपने-अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उन्होंने नशीले पदार्थ की खरीद और परिवहन में अपनी भूमिका का खुलासा किया.

जांच में कॉल डिटेल रिकॉर्ड, यात्रा रिकॉर्ड, होटल रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन के आधार पर साजिश और अंतरराज्यीय ड्रग तस्करी की पूरी कड़ी स्थापित की गई.

जांच पूरी होने के बाद 4 मई 2024 को विशेष एनडीपीएस कोर्ट, सिटी सिविल और सेशंस कोर्ट, Ahmedabad में एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धाराओं 8(सी), 22(सी) और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया.

सुनवाई के बाद विशेष एनडीपीएस अदालत ने Friday को दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 15 साल की सख्त कैद और प्रत्येक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

एनसीबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ लड़ाई में जनता से सहयोग की अपील दोहराई है. नशीले पदार्थों की बिक्री, परिवहन या व्यापार से जुड़ी किसी भी जानकारी को नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन (टोल फ्री नंबर 1933) पर साझा किया जा सकता है. सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है.

एएमटी/एबीएम

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