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Saturday, 17 October 2026
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2020 दिल्ली दंगा: ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में कोर्ट ने 7 लोगों को किया बरी

2020 दिल्ली दंगा: ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में कोर्ट ने 7 लोगों को किया बरी

New Delhi, 16 अक्टूबर . 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान ऑटो चालक बब्बू की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने Friday को सबूतों के अभाव में 7 लोगों को हत्या के आरोपों से बरी कर दिया. हालांकि, अदालत ने उन्हें निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में कुलदीप सिंह, हरजीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी, राहुल उर्फ ​​अजय, सचिन रस्तोगी, भरत भूषण उर्फ ​​लकी, संदीप उर्फ ​​संजीव और धर्मेंद्र ​​को बरी करने का आदेश दिया. कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि दिल्ली Police यह साबित करने में विफल रही है कि सभी सात आरोपियों ने खजूरी चौक पर हुए दंगों में घायल हुए बब्बू पर जानलेवा हमले में भाग लिया था, जिसकी 27 फरवरी 2020 को मौत हो गई थी.

लंबी कानूनी प्रक्रिया और सुनवाई के बाद जहां हत्या के आरोपों से सभी को बरी किया गया, वहीं निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत उन्हें दोषी ठहराया गया है.

मृतक के भाई की शिकायत पर दर्ज First Information Report के अनुसार, ऑटो चालक बब्बू कहीं जा रहा था, तभी खजूरी गोल चक्कर के पास उसकी गाड़ी रुक गई, जहां हमला हुआ. First Information Report में कहा गया है, “दंगों के दौरान उसे चोटें आईं और उसे अस्पताल ले जाया गया. बाद में उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां 27 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया.”

इस मामले में आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दंगा करने, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने और हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था.

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डीसीएच/

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