
कोलकाता, 17 सितंबर . कलकत्ता हाई कोर्ट ने Thursday को पश्चिम बंगाल की पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी को 26 सितंबर को हुगली जिले के श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में एक जनसभा करने की अनुमति दे दी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 1,000 पार्टी कार्यकर्ता शामिल हो सकेंगे.
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच ने जनसभा के लिए शाम 4 बजे से 6 बजे तक का समय तय किया. जस्टिस भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जनसभा के बाद कोई रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा और आयोजक ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पास की व्यस्त ग्रैंड ट्रंक रोड पर ट्रैफिक में रुकावट आए.
तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के गुट की इच्छा थी कि श्रीरामपुर में 2,000 पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सभा की जाए, लेकिन राज्य Government ने इस पर आपत्ति जताई.
राज्य Government का तर्क था कि श्रीरामपुर कोर्ट मैदान का इलाका काफी संकरा है और पूर्व Chief Minister को जेड-प्लस कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है, इसलिए सुरक्षा कारणों से सामने कुछ जगह खाली छोड़नी होगी.
राज्य Government के वकील ने तर्क दिया कि अगर उस बची हुई जगह के बाहर 2000 लोग जमा होते हैं तो भगदड़ मचने की संभावना हो सकती है.
तृणमूल कांग्रेस के वकील और पार्टी के चार बार Lok Sabha सांसद रहे कल्याण बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि राज्य का तर्क सही नहीं है, क्योंकि हाल ही में गायिका श्रेया घोषाल के एक कार्यक्रम के दौरान उसी जगह पर 50,000 लोग जमा हुए थे.
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने आदेश दिया कि जनसभा में ज्यादा से ज्यादा 1,000 लोग ही इकट्ठा हो सकते हैं.
इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी का गुट 11 सितंबर को श्रीरामपुर में एक जनसभा और उसके बाद एक रैली करना चाहता था.
Police की अनुमति से जुड़ी दिक्कतों के कारण यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा. तब जस्टिस भट्टाचार्य की इसी सिंगल जज बेंच ने ममता को श्रीरामपुर के महेश में स्नानपिरी मैदान में सभा करने की अनुमति दी थी.
हालांकि, पास के जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड ने कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाकर सिंगल जज बेंच के आदेश को चुनौती दी. उन्होंने कहा कि स्नानपिरी मैदान निजी संपत्ति है और यह तय किया गया था कि वहां कोई Political कार्यक्रम नहीं होने दिया जाएगा.
इसके बाद, डिवीजन बेंच ने मामले को वापस जस्टिस भट्टाचार्य की सिंगल जज बेंच के पास भेज दिया. आखिरकार, Thursday को जस्टिस भट्टाचार्य की बेंच ने श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में किसी दूसरी जगह पर जनसभा करने की सशर्त अनुमति दे दी.
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एससीएच/डीकेपी