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Wednesday, 28 October 2026
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सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, रिश्वतखोरी के मामले में नेशनल आर्काइव्स के पूर्व अभिलेखापाल को तीन वर्ष की सजा

सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला, रिश्वतखोरी के मामले में नेशनल आर्काइव्स के पूर्व अभिलेखापाल को तीन वर्ष की सजा

New Delhi, 28 अक्टूबर . Ahmedabad की एक सीबीआई अदालत ने Wednesday को एक रिश्वत मामले में सतधारी लाल साहू को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.

सतधारी लाल साहू उस समय Rajasthan के jaipur स्थित झालाना डूंगरी में ‘नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया’ के रिकॉर्ड सेंटर में आर्काइविस्ट (अभिलेखापाल) के पद पर तैनात थे.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 दिसंबर 2012 को एक मामला दर्ज किया. यह मामला तब दर्ज हुआ, जब एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि साहू ने Governmentी रिकॉर्ड की प्रतियां देने के बदले में उनसे अवैध रूप से पैसे की मांग की थी.

सीबीआई के अनुसार, साहू ने राजकोट के सर्वे से जुड़े पुराने सीआरओ रिकॉर्ड और ब्रिटिश काल के जमीनी रिकॉर्ड वाली एक फाइल की प्रतियां देने के लिए 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी.

इसके बाद, एजेंसी ने एक जाल बिछाया और साहू को शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया. उसे 26 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार कर लिया गया.

गिरफ्तारी के बाद, जांच के हिस्से के रूप में सीबीआई ने उसके घर और दफ्तर में तलाशी ली. जांच पूरी होने के बाद, एजेंसी ने 28 जून 2013 को साहू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की.

मुकदमे के बाद, अदालत ने उसे दोषी ठहराया और तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया.

एक अलग मामले में, इससे पहले 23 अक्टूबर को सीबीआई ने Enforcement Directorate (ईडी) के Lucknow जोन के दो अधिकारियों को 5 लाख रुपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा था.

आरोपियों की पहचान प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार और हेड constable मनोज द्विवेदी के रूप में हुई, जो ईडी के Lucknow कार्यालय में तैनात थे.

सीबीआई की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एजेंसी ने अवैध रूप से पैसे मांगने की शिकायत मिलने के बाद इन दोनों अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

शिकायत में आरोप लगाया गया था कि द्विवेदी ने Enforcement Directorate के एक मामले में मदद करने के बदले शिकायतकर्ता के पिता से रिश्वत मांगी थी. बताया गया है कि शिकायतकर्ता के पिता को अगस्त और सितंबर में ईडी के Lucknow जोन से दो समन मिले थे.

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, सीबीआई ने Wednesday को एक जाल बिछाया. इस दौरान, द्विवेदी को प्रवर्तन अधिकारी दीपक कुमार की ओर से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.

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डीके/एबीएम

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