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Saturday, 24 October 2026
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सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पुलिस को 2 नवंबर तक दिया समय

सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ First Information Report  की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने Police को 2 नवंबर तक दिया समय

New Delhi, 23 अक्टूबर . आजाद समाज पार्टी के प्रमुख एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ First Information Report दर्ज करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली Police को जांच पूरी करने के लिए 2 नवंबर तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई भी 2 नवंबर को निर्धारित की गई है.

सुनवाई के दौरान दिल्ली Police ने अदालत को बताया कि शिकायत पर जांच जारी है और मामले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं. Police के अनुसार, बैंक से जुड़ी आवश्यक डिटेल्स अब तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, जिसके कारण जांच प्रक्रिया जारी है.

वहीं, शिकायतकर्ता डॉ. रोहिणी घावरी की ओर से पेश वकील ने Police की जांच पर नाराजगी जताई. उन्होंने अदालत में कहा कि शिकायत जुलाई 2025 में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक Police केवल प्रारंभिक जानकारियां जुटाने में लगी हुई है. उनका तर्क था कि यह ऐसा मामला है जिसमें विलंब किए बिना तुरंत First Information Report दर्ज की जानी चाहिए थी.

शिकायतकर्ता पक्ष के वकील ने अदालत में कहा कि आरोपी एक मौजूदा सांसद हैं और जांच में लगातार देरी होने से निष्पक्ष कार्रवाई प्रभावित हो सकती है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले में शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप लगाया गया है, जो गंभीर आपराधिक श्रेणी में आता है. ऐसे मामलों में विस्तृत प्रारंभिक जांच के बजाय तत्काल First Information Report दर्ज किए जाने की जरूरत होती है.

दलित अधिकार कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आजाद पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मानसिक और भावनात्मक शोषण करने तथा धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए हैं. अपनी शिकायत में डॉ. घावरी ने दावा किया है कि स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान वर्ष 2021 के आसपास उनकी चंद्रशेखर आजाद से पहचान हुई थी.

आरोप है कि दोनों करीब तीन वर्षों तक रिश्ते में रहे, लेकिन सांसद बनने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उनसे दूरी बना ली. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्हें विवाह का आश्वासन दिया गया था, जिसके आधार पर संबंध बनाए गए. इसी आधार पर उन्होंने सांसद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और First Information Report की मांग की है.

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई के दौरान भी अदालत ने दिल्ली Police से मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी. अब अदालत ने Police को जांच आगे बढ़ाने और आवश्यक जानकारी जुटाने के लिए अतिरिक्त समय देते हुए अगली सुनवाई 2 नवंबर तक तय की है. मामले में दिल्ली Police की जांच जारी है और अदालत की अगली सुनवाई पर सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

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एएमटी/एमएस

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