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Sunday, 25 October 2026
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ईडी की कार्रवाई: अटैच की गई संपत्तियों में अवैध घुसपैठ पर एफआईआर, ठाणे में मामला दर्ज

ईडी की कार्रवाई: अटैच की गई संपत्तियों में अवैध घुसपैठ पर First Information Report , ठाणे में मामला दर्ज

Mumbai , 23 अक्टूबर . Enforcement Directorate (ईडी) के Mumbai जोनल कार्यालय-1 ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अटैच की गई संपत्तियों में कथित अवैध प्रवेश और कब्जा करने की कोशिशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ठाणे के कासारवडावली Police स्टेशन में First Information Report दर्ज कराई है. यह कार्रवाई 15 अक्टूबर 2026 को ठाणे (पश्चिम) स्थित एक फ्लैट का कब्जा दोबारा हासिल करने के बाद की गई.

ईडी के अनुसार, संबंधित फ्लैट को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पहले ही अटैच किया जा चुका था. यह संपत्ति कथित तौर पर इकबाल कासकर और अन्य आरोपियों से जुड़े उगाही (एक्सटॉर्शन) मामले की जांच के दौरान 8 अप्रैल 2022 को अस्थायी रूप से अटैच की गई थी.

बाद में 29 सितंबर 2022 को न्यायनिर्णायक प्राधिकरण ने इस अटैचमेंट की पुष्टि कर दी थी. इसके बाद ईडी ने 17 दिसंबर 2024 को पीएमएलए की धारा 8(4) के तहत इस संपत्ति का कब्जा अपने हाथ में ले लिया था.

ईडी की जांच ठाणे के कासारवडावली Police स्टेशन में दर्ज एक First Information Report के आधार पर शुरू हुई थी. मामले में इकबाल कासकर, मुमताज अजाज शेख उर्फ राजू, इसरार अली जमील सैयद और अन्य पर उगाही के आरोप लगाए गए थे.

जांच में सामने आया कि धमकी और उगाही के जरिए लोगों से फ्लैट अपने नाम या अपने सहयोगियों के नाम कराने का दबाव बनाया गया था. इसी क्रम में फ्लैट नंबर 405 को वर्ष 2015 में मुमताज अजाज शेख उर्फ राजू के नाम पर पंजीकृत कराया गया था.

ईडी के मुताबिक, हाल ही में कुछ लोगों ने उक्त फ्लैट में प्रवेश कर वहां लगे ताले से छेड़छाड़ की और संपत्ति पर अपने स्वामित्व का दावा करते हुए कब्जे संबंधी नोटिस भी हटा दिया.

मामले की जानकारी मिलने पर ईडी ने निरीक्षण और जांच की तथा संपत्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए. ईडी ने यह मामला विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष भी रखा, जहां अदालत ने जरूरत पड़ने पर Police सहायता लेकर संपत्ति का कब्जा बहाल करने के निर्देश दिए.

अदालती निर्देशों के बाद ईडी अधिकारियों ने Police और गवाहों की मौजूदगी में फ्लैट का ताला बदलकर संपत्ति का कब्जा पुनः बहाल किया. साथ ही परिसर में नया नोटिस भी चस्पा किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति को लेकर कोई आपत्ति है तो वह ईडी कार्यालय या संबंधित अदालत का रुख कर सकता है.

ईडी की शिकायत पर First Information Report संख्या 662/2026 के तहत 15 अक्टूबर 2026 को कासारवडावली Police स्टेशन, ठाणे में मामला दर्ज किया गया है.

मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धाराओं 329(4) और 223 के तहत दर्ज किया गया है. ईडी का कहना है कि अटैच संपत्ति में कथित अवैध प्रवेश और हस्तक्षेप करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

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एएमटी/डीकेपी

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