
New Delhi, 7 सितंबर . दिल्ली Police ने सत्य निकेतन में पांच मंजिला इमारत के गिरने से हुई मौत मामले में बिल्डिंग के मालिक हरिराम बंसल के खिलाफ ‘लुक आउट सर्कुलर’ (एलओसी) जारी किया है. इस घटना की जांच और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया अभी जारी है.
Sunday को इमारत गिरने के बाद Police ने बंसल और अन्य लोगों के खिलाफ First Information Report दर्ज की. Police के मुताबिक, इस इमारत का इस्तेमाल पेइंग गेस्ट (पीजी) के तौर पर किया जा रहा था और बेसमेंट में मरम्मत का काम चल रहा था, तभी अचानक इमारत ढह गई.
‘हॉस्टल डेज’ नाम की यह पांच मंजिला इमारत लड़कों के पीजी के तौर पर चल रही थी और घटना के समय वहां कई छात्र रह रहे थे. चश्मदीदों के मुताबिक, पास की एक और इमारत भी ढह गई, जिससे इलाके की इमारतों की सुरक्षा और उनकी बनावट की हालत को लेकर चिंता बढ़ गई है.
इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई है जबकि पांच लोगों को बचा लिया गया है. मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश अभी भी जारी है. मलबे में कई छात्रों के फंसे होने की आशंका है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास के कॉलेजों के कई छात्र पीजी में रह रहे थे.
दिल्ली की Chief Minister रेखा गुप्ता ने Monday सुबह घटनास्थल का दोबारा दौरा किया. उन्होंने सुरक्षा उपायों का जायजा लिया और हादसे के बाद चल रहे बचाव और उससे जुड़े कामों की समीक्षा की.
उन्होंने कहा कि इमारत के मालिक के खिलाफ First Information Report दर्ज की गई है. उन्होंने साफ किया कि अगर इस मामले में लापरवाही या चूक के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारी जिम्मेदार पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
Chief Minister कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, ऐसी घटनाओं को रोकने और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली भर में अवैध पांच-मंजिला इमारतों को तुरंत सील करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
इस घटना के बाद अधिकारियों ने आसपास की इमारतों और पीजी की जांच-पड़ताल तेज कर दी है. इस जांच का मकसद संभावित नियमों के उल्लंघन का पता लगाना और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई करना है.
इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट में सत्य निकेतन इमारत गिरने की घटना को लेकर एक याचिका भी दायर की गई है. इसमें घटना और उससे जुड़ी सुरक्षा चिंताओं के मामले में कोर्ट के दखल की मांग की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भरोसा दिलाया है कि याचिका पर Monday को ही सुनवाई होगी.
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