
New Delhi, 14 अक्टूबर . डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने Pakistan से आयात पर लगे प्रतिबंध को तोड़ने के एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. एजेंसी ने ‘ऑपरेशन डीप मेनिफेस्ट’ के तहत कार्रवाई करते हुए Pakistan में निर्मित 73 लाख किलोग्राम से ज्यादा सेंधा नमक के अवैध आयात का भंडाफोड़ किया है और इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है.
डीआरआई ने Pakistan में बने इंडस्ट्रियल और हिमालयन रॉक सॉल्ट के 295 कंटेनरों के आयात का पता लगाया है. इन कंटेनरों में कुल 7,311 मीट्रिक टन नमक था, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है. जांच में सामने आया है कि यह पूरा खेल पाबंदी से बचने के लिए रचा गया था.
आरोपियों ने इन कंसाइनमेंट्स को श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से लाया और यूएई की कंपनियों द्वारा जारी किए गए नकली ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ और इनवॉइस का इस्तेमाल करके इसके मूल स्थान के बारे में गलत जानकारी दी. Pakistanी मूल को छिपाने के लिए शिपमेंट को तीसरे देश के रास्ते रूट किया गया.
खुफिया जानकारी मिलने के बाद डीआरआई ने 26 सितंबर से 11 अक्टूबर 2026 के बीच दो सप्ताह तक चलने वाला समन्वित ऑपरेशन चलाया. इस दौरान एजेंसी ने गांधीधाम, आदिपुर, वेरावल, पानीपत, पुणे, पटियाला, दिल्ली और Mumbai में इससे जुड़ी कई जगहों पर तलाशी ली.
जांच में खुलासा हुआ कि नौ इम्पोर्टर्स ने पाबंदी के बावजूद मार्च 2026 से मुंद्रा और कांडला पोर्ट्स के जरिए 295 कंटेनर मंगाए थे. इनमें से कांडला पोर्ट पर पांच कंटेनरों को जब्त किया गया है, जिनमें 140 मीट्रिक टन सेंधा नमक था, जिसकी कीमत 24.41 लाख रुपए है. इसके अलावा, इम्पोर्टर्स के बैंक अकाउंट्स में मौजूद बिक्री से हुई 20.96 लाख रुपए की रकम भी जब्त कर ली गई है.
प्रारंभिक जांच में एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क का पता चला है, जिसमें Pakistan, यूएई, श्रीलंका और India के नागरिकों की कंपनियां शामिल हैं. इस नेटवर्क ने सामान के Pakistanी मूल को छिपाने के लिए शिपमेंट और दस्तावेजों में तालमेल बिठाया और लेन-देन के लिए Dubai की कंपनियों के नकली इनवॉइस का इस्तेमाल किया. खास बात यह है कि शिपमेंट के Pakistan-श्रीलंका वाले हिस्से से जुड़े ‘बिल ऑफ लैडिंग’ और श्रीलंका कस्टम्स में जमा किए गए कस्टम्स डिक्लेरेशन में साफ तौर पर Pakistan को मूल देश और India को अंतिम मंजिल बताया गया था, जबकि India में जमा किए गए ‘सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन’ नकली पाए गए.
कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें इंपोर्ट करने वाली कंपनियों के दो मालिक/पार्टनर, कस्टम्स ब्रोकर का जी-कार्ड होल्डर और Dubai के एक सप्लायर का मालिक शामिल है, जिसने अपने पिता के नाम पर एक इंपोर्ट कंपनी भी बनाई थी.
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एससीएच/एबीएम