झारखंड पुलिस में रिक्त पदों और पुलिस शिकायत प्राधिकरण पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

रांची, 5 नवंबर . Jharkhand हाई कोर्ट ने राज्य में Police बल के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी मांगी है. अदालत ने राज्य Government को शपथ पत्र दाखिल कर बताने का निर्देश दिया है कि Jharkhand Police में कुल कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद फिलहाल खाली हैं. कोर्ट ने राज्य और जिला स्तर पर Police शिकायत प्राधिकरण के गठन तथा उसकी कार्यशीलता की स्थिति पर भी विस्तृत जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने Thursday को इस मामले में सुनवाई की. यह मामला राज्य में स्टेट Police कंप्लेंट अथॉरिटी (एसपीसीए) और जिला स्तरीय Police कंप्लेंट अथॉरिटी के गठन से संबंधित अदालत के स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका से जुड़ा है. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य Government से पूछा कि क्या Jharkhand में स्टेट Police कंप्लेंट अथॉरिटी और जिला स्तर पर Police शिकायत प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है? यदि इनका गठन हुआ है तो क्या ये संस्थाएं वास्तव में काम कर रही हैं?
अदालत ने विशेष रूप से स्टेट Police कंप्लेंट अथॉरिटी की कार्यशीलता की स्थिति स्पष्ट करने को कहा. राज्य Government की ओर से अदालत को बताया गया कि Jharkhand में स्टेट Police कंप्लेंट अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है. हालांकि, इसके कामकाज और जिला स्तर पर ऐसी संस्थाओं के गठन की स्थिति को लेकर अदालत ने विस्तृत जानकारी मांगी है.
हाई कोर्ट ने Government को सभी बिंदुओं पर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अदालत यह जानना चाहती है कि Police बल में रिक्त पदों की स्थिति क्या है और Police के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई के लिए निर्धारित संस्थागत व्यवस्था कितनी प्रभावी है. इन प्राधिकरणों का उद्देश्य Policeकर्मियों के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई और Police व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में निर्धारित की गई है.
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एसएनसी/डीकेपी


