झारखंड के थानों में सीसीटीवी नहीं लगाने पर हाईकोर्ट नाराज, डीजीपी को कारण बताओ नोटिस

रांची, 1 सितंबर . Jharkhand हाईकोर्ट ने राज्य के सभी Police थानों में cctv कैमरे लगाने के अपने आदेशों का अब तक अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि Police अधिकारियों की रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि Police थानों में cctv कैमरे न लगाए जाएं.

हाईकोर्ट ने वर्तमान Police महानिदेशक (डीजीपी) तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ आदेश की अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए. मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि 18 जून 2026 के आदेश और इससे पहले विभिन्न पीठों की ओर से दिए गए निर्देशों के बावजूद राज्य के Police थानों में cctv कैमरे लगाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है.

अदालत ने कहा कि राज्य Government की ओर से पहले टेंडर जारी करने और बाद में उसे रद्द करने समेत कई कारण बताए जाते रहे हैं. प्रथम दृष्टया ये कारण संतोषजनक नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद आदेश का अनुपालन नहीं होना गंभीर विषय है. खंडपीठ ने कहा कि 18 जून को डीजीपी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने पर विचार किया गया था. हालांकि, उस समय राज्य Government को एक और अवसर देते हुए आदेश के अनुपालन का मौका दिया गया था.

मुख्य सचिव और गृह सचिव को भी अदालत के आदेश की गंभीरता से डीजीपी को अवगत कराने और उसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. अदालत ने पाया कि इसके बावजूद अब तक किसी भी Police थाने में cctv कैमरे लगाने की दिशा में प्रभावी अनुपालन नहीं हुआ है.

कोर्ट ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए डीजीपी से जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को होगी.

एसएनसी/डीकेपी

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