छत्तीसगढ़ कैबिनेट का फैसला- सरकारी नौकरी की आयु सीमा 45 वर्ष, स्टार्टअप और स्किल मिशन को मंजूरी

रायपुर, 9 सितंबर . छत्तीसगढ़ Government ने युवाओं, Governmentी कर्मचारियों और उद्यमियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं.

Chief Minister विष्णु देव साय की अध्यक्षता में Wednesday को हुई कैबिनेट बैठक में Governmentी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने, स्टार्टअप को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और निर्यात संवर्धन से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अन्य Governmentी सेवाओं और उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी है.

यह नई सीमा राज्य Government के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों, निगमों, मंडलों और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदा कर्मियों तथा नगर सैनिकों पर लागू होगी. Government का मानना है कि इस फैसले से कर्मचारियों को करियर में आगे बढ़ने के लिए अधिक और समान अवसर मिलेंगे.

राज्य के युवाओं के लिए रोजगार, उद्यमिता, नवाचार और कौशल विकास के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘Chief Minister स्टार्टअप एवं निपुण मिशन’ को मंजूरी दी है.

इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. इसके तहत राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे. 100 उभरती तकनीक प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी. पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे.

साथ ही, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निपुण जॉब इंजन विकसित किया जाएगा. Government का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है.

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ निर्यात संवर्धन नीति 2026-30 को भी मंजूरी दी है. इसका उद्देश्य राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्रों में विकसित करना है.

इस नीति के तहत निर्यातकों को बेहतर बाजार सुविधा, मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी. कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के वैल्यू एडेड उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर विशेष जोर रहेगा.

कैबिनेट ने नवा रायपुर अटल नगर के टेंडुवा गांव में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए India Government के कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय को 10 एकड़ जमीन निःशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.

करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं होंगी. यहां हर वर्ष लगभग 1,000 प्रशिक्षुओं को दीर्घकालीन और 3,000 प्रशिक्षुओं को अल्पकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा.

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण के लिए भूमि अदला-बदली प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इसके तहत तितुर्दीह गांव में बीआईटी कॉलेज के पास चार हेक्टेयर भूमि न्यायालय परिसर के लिए उपलब्ध कराई जाएगी.

बदले में पाटन तहसील के पहांदा गांव स्थित पांच हेक्टेयर Governmentी भूमि भिलाई स्टील प्लांट को दी जाएगी. Government के अनुसार दोनों भूखंडों का मूल्य लगभग समान है.

राज्य Government का मानना है कि इन फैसलों से रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, न्यायिक आधारभूत संरचना और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.

एएमटी/डीकेपी

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