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Tuesday, 20 October 2026
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कोलकाता भगदड़ मामले में न्यायिक जांच होगी, हाई कोर्ट ने समिति गठन का निर्देश दिया

कोलकाता भगदड़ मामले में न्यायिक जांच होगी, हाई कोर्ट ने समिति गठन का निर्देश दिया

कोलकाता, 20 अक्टूबर . कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र विठ्ठलराव घुगे ने Tuesday को पश्चिम बंगाल Government को निर्देश दिया कि वह 17 अक्टूबर की रात चोरबागान सर्वजनिन समुदाय दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में हुई भगदड़ की त्रासदी की जांच के लिए एक न्यायिक जांच आयोग का गठन करने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य Government एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग का गठन करे. इस भगदड़ में कुल 19 लोगों की मौत हो गई थी.

इससे पहले, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल ने मुख्य न्यायाधीश घुगे के कार्यालय को पत्र भेजकर उनसे मामले की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी भी कार्यरत न्यायाधीश को नामित करने का अनुरोध किया था.

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश घुगे के कार्यालय ने राज्य Government को सूचित किया कि Supreme Court के पूर्व आदेश के अनुसार, किसी भी आयोग में सेवारत न्यायाधीश की नियुक्ति संभव नहीं है, और इसलिए राज्य को मामले की न्यायिक जांच आयोग का नेतृत्व करने के लिए अपनी पसंद के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश का चयन करना होगा.

Tuesday को, Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने त्रासदी में मारे गए कुछ लोगों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें मुआवजे के चेक सौंपे. इस दौरान उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच आयोग द्वारा मामले की जांच युद्धस्तर पर पूरी करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.

Chief Minister अधिकारी Wednesday को त्रासदी में मारे गए अन्य लोगों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे, जिनसे वे उस दिन नहीं मिल पाए थे.

17 अक्टूबर की रात को हुई दुर्घटना के तुरंत बाद Chief Minister ने न्यायिक जांच आयोग द्वारा मामले की जांच कराने का निर्णय लिया था.

Chief Minister ने यह भी कहा कि जांच में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, कोलकाता Police, राज्य अग्निशमन विभाग और कोलकाता नगर निगम के प्रतिनिधियों को न्यायिक जांच समिति में शामिल नहीं किया जाएगा.

उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि यदि कोई भी लापरवाही का दोषी पाया जाता है, चाहे वह उक्त पूजा समिति के आयोजक हों या Policeकर्मी, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.

उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा और ग्रुप-डी पद पर नौकरी देने की भी घोषणा की.

पश्चिम बंगाल Government घायलों के चिकित्सा खर्च वहन करेगी और 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी.

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एमएस/

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