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Friday, 16 October 2026
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इमरान खान को देश छोड़ना पड़ेगा, विदेशी नागरिक भारत के आंदोलन में नहीं ले सकता हिस्सा: एनडीए

इमरान खान को देश छोड़ना पड़ेगा, विदेशी नागरिक India के आंदोलन में नहीं ले सकता हिस्सा: एनडीए

New Delhi, 16 अक्टूबर . Mumbai में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल Actor इमरान खान को Police और फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) की ओर से India छोड़ने का नोटिस जारी किया है. इस नोटिस को सत्ता पक्ष ने सही बताते हुए कहा कि इमरान खान को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, “जो व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है, उसे यहां के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है. इमरान खान इस देश के नागरिक नहीं हैं, फिर भी वे यहां आकर India के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं. इससे साफ पता चलता है कि इन सभी गतिविधियों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है.”

भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने Actor इमरान खान को नोटिस दिए जाने पर कहा, “इमरान खान पहले अमेरिका के नागरिक हैं. वह India में सिर्फ एक वर्क परमिट पर काम कर रहे थे. अमेरिका का नागरिक India में प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा है. उन्होंने India की नागरिकता क्यों नहीं ली? आप फिल्मों में काम करने के लिए आ जाते हैं.”

उन्होंने कहा, “कानून के तहत India में विदेशी नागरिक प्रदर्शन नहीं कर सकता. इमरान खान को तुरंत India छोड़ देना चाहिए. इसके साथ इमरान के उन रिश्तेदार और उनकी पत्नी को अपने साथ ले जाना चाहिए, जिन्हें India में डर लगता है.”

BJP MP राहुल सिन्हा ने कहा, “विदेशी नागरिक को India में चल रहे आंदोलन में नहीं हिस्सा लेना चाहिए. इमरान खान को तो देश छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए Mumbai Police ने देश छोड़ने का नोटिस देकर सही किया.”

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, “इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं है. अगर वह वीजा पर आकर India में गैर कानूनी काम करेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होगी ही.”

जेडीयू नेता श्याम रजक ने कहा, “India संविधान के हिसाब से चल रहा है. संविधान के अनुसार देश की गतिविधियों में वही हिस्सा ले सकता है, जो देश का नागरिक है. दूसरे के लोग India में शिक्षा, पर्यटन या अन्य काम के लिए आते हैं. यहां आंदोलन के लिए आने की इजाजत नहीं है. इमरान खान जैसे लोगों को India में रहने का कोई अधिकार नहीं है.”

जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, “Actor इमरान खान के पास दूसरे देश की नागरिकता है. विदेशी नागरिक India के आंदोलन में हिस्सा नहीं ले सकते. Police और प्रशासन द्वारा तय सीमा के अंदर इमरान खान को देश छोड़ना होगा.

रायपुर में BJP MP साक्षी महाराज ने कहा, “India में दो बहुत अहम मुद्दे थे. एक भव्य राम मंदिर बना, लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई. दूसरा मुद्दा कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना था. लोग कहते थे कि इससे खून-खराबा होगा, लेकिन तब भी कुछ बुरा नहीं हुआ. लेकिन जिस दिन यह पता चला कि पीएम मोदी संसद में एफसीआरए संशोधन बिल लाने वाले हैं तो सभी देश-विरोधी तत्व एक साथ आ गए. एफसीआरए के जरिए India में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम आती है, जिसका इस्तेमाल देश के इस्लामीकरण और ईसाईकरण के लिए किया जा रहा है. इन विरोध-प्रदर्शनों को विदेशों से फंडिंग मिल रही है. ये विदेशी ताकतें नहीं चाहती हैं कि ‘विकसित India 2047’ का सपना सच हो. यह देश के खिलाफ एक विरोध है. वे देश को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, तब तक देश को कोई खतरा नहीं है.”

जम्मू-कश्मीर के पूर्व Police महानिदेशक (डीजीपी) एस.पी. वैद ने कहा, “इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं, वह अमेरिकी नागरिक हैं. इसलिए, जो व्यक्ति भारतीय नागरिक या निवासी नहीं है, वह Political विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले सकता. यह इस देश का कानून है. यही वजह है कि उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया है. मुझे लगता है कि यह सही फैसला है. अगर आपने ध्यान दिया हो तो ध्रुव राठी भी भारतीय नागरिक नहीं हैं, इसलिए वह भी Political विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा नहीं ले सकते. इन दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.”

दरअसल, 10 अक्टूबर को Mumbai के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन में Actor इमरान खान भी आम नागरिक के तौर पर शामिल हुए थे. प्रदर्शन के दौरान Mumbai Police ने उन्हें कुछ समय के लिए हिरासत में भी लिया था.

प्रदर्शन में शामिल होने के बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया ने Mumbai Police में इमरान खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद, India Government की एजेंसी एफआरआरओ और Mumbai Police ने आव्रजन और विदेशी अधिनियम के उल्लंघन के तहत उन्हें देश छोड़ने का नोटिस दिया. इमरान को 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया है.

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ओपी/डीकेपी

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