वाईएसआरसीपी नेता श्रीहरि को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट मामले में जमानत मिली

अमरावती, 30 अप्रैल . आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले की एक अदालत ने Thursday को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के महासचिव (मीडिया) पुडी श्रीहरि को जमानत दे दी. श्रीहरि को Chief Minister एन. चंद्रबाबू नायडू को कथित तौर पर निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक social media पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

Police ने उन्हें Wednesday तड़के Bengaluru में गिरफ्तार किया था. उन्हें कुप्पम लाया गया, जहां Thursday को उन्हें अतिरिक्त कनिष्ठ सिविल न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष पेश किया गया.

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने श्रीहरि को जमानत दे दी.

वाईएसआरसीपी के महासचिव (लीगल सेल) और पूर्व एडवोकेट जनरल पी. सुधाकर रेड्डी ने बताया कि Police ने श्रीहरि को सुबह 5:45 बजे गिरफ्तार किया था, लेकिन अदालत को बताया कि उन्हें रात 11:45 बजे गिरफ्तार किया गया था.

सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वाईएसआरसीपी को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और वह झूठे मामलों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी.

Supreme Court द्वारा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के एक दिन बाद श्रीहरि को गिरफ्तार किया गया, जिसमें निचली अदालत के रिमांड रद्द करने के आदेश को निलंबित कर दिया गया था.

श्रीहरि तत्कालीन Chief Minister वाईएस जगन मोहन रेड्डी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) के रूप में कार्यरत थे. उन्होंने कुप्पम में निचली अदालत द्वारा दिए गए रिमांड रद्द करने के आदेश को हाई कोर्ट द्वारा निलंबित किए जाने के बाद गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए Supreme Court का रुख किया था.

श्रीहरि को 15 अप्रैल को विजयवाड़ा में Chief Minister नायडू की मॉर्फ्ड तस्वीरों के साथ आपत्तिजनक social media पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था.

बाद में उन्हें कुप्पम भेज दिया गया, जहां उनके और वाईएसआरसीपी के एक अन्य पदाधिकारी गिरीश कुमार रेड्डी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

श्रीहरि को 16 अप्रैल को निचली अदालत में पेश किया गया. अदालत द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की Police की याचिका खारिज करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.

बाद में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को निलंबित कर दिया.

एमएस/

Leave a Comment