पश्चिम बंगाल : जमीन हड़पने के मामले में अदालत ने अभिषेक बनर्जी और अन्य के खिलाफ दिए जांच के आदेश

कोलकाता, 13 अगस्त . पश्चिम बंगाल की नदिया की जिला अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद और महासचिव अभिषेक बनर्जी और 29 अन्य लोगों के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में जांच के आदेश दिए हैं. इन सभी पर नदिया के अलावा मुर्शिदाबाद में भी जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं.

इस मामले में कई लोगों के नाम शामिल हैं, जिनमें कालीगंज से टीएमसी विधायक अलीफ अहमद, बेलडांगा से टीएमसी के पूर्व विधायक हसनुज्जमान शेख और पूर्व की Governmentों में विधायक रहे कई लोग शामिल हैं.

बपन घोष जो कि मूल रूप से कालीगंज का रहने वाले हैं. उन्होंने कृष्णानगर जिला सेशन कोर्ट में 15 जुलाई को मामला दर्ज कराया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 2016 से कई Governmentी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया. इसके बाद उसे कालीगंज और नदिया जिले के बेनडांगा-2 ब्लॉक के अंतर्गत शक्तिपुर गांव में बेच दिया गया.

शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया था कि अवैध रूप से जमीन को कब्जा करने की प्रक्रिया में इन दोनों इलाकों के पर्यावरण को क्षति पहुंची है. अवैध कब्जे के दौरान कई पेड़ों को काटा गया, जिससे एक तरफ जहां पर्यावरण को क्षति पहुंची, वहीं दूसरी तरफ Governmentी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है.

घोष ने दावा किया कि उन्होंने मामले की शिकायत Police और वन विभाग से की. लेकिन, परिणाम नहीं निकला. इसके विपरीत, उन्हें टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से धमकी दी गई है.

पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तो उन्होंने इस मामले को लेकर नदिया जिले के सेशन कोर्ट में याचिका भी दाखिल की. Thursday को कोर्ट ने शिकायत के आधार पर Police को जांच के आदेश दिए.

इस मामले पर टीएमसी से जुड़े कई लोगों का कहना है कि Political बदले की भावना के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं. Police की जांच के बाद मामले का सही खुलासा हो सकेगा.

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एसएचके/एबीएम

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