
कोलकाता, 6 जुलाई . पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बारुईपुर में 12 साल की नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर के मुख्य आरोपी को Monday दोपहर गिरफ्तार कर लिया गया. बारुईपुर Police जिले के सूत्रों ने यह जानकारी दी. बंगाल के Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.
बारुईपुर Police जिले के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य Police की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) के अधिकारियों ने Monday दोपहर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिस पर शुरू से ही इस मामले में मुख्य आरोपी होने का शक था. उसे Monday दोपहर बारुईपुर बाजार इलाके से गिरफ्तार किया गया.
इस मामले में मुख्य आरोपी, जिसे सबसे आखिर में गिरफ्तार किया गया है, उसकी पहचान आनंद Government के तौर पर हुई है. इससे पहले गिरफ्तार किए गए दो अन्य आरोपी प्रवास मंडल और दिवाकर सरदार हैं.
इन सभी को दक्षिण 24 परगना जिले की जिला अदालत में पेश किया जाएगा और Governmentी वकील सभी के लिए Police कस्टडी की मांग करेंगे.
Chief Minister सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य प्रशासन यह पक्का करने के लिए हरसंभव कोशिश करेगा कि मामले के आरोपियों को कड़ी यहां तक कि मौत की सजा मिले.
उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही घिनौनी घटना है. Government परिवार की इच्छा के अनुसार काम करने की व्यवस्था कर रही है. कोशिश होगी कि आरोपियों को जल्द दोषी ठहराकर मौत की सजा दिलाई जाए.
एक नाबालिग लड़की के रेप और हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रही हिंसक भीड़ द्वारा एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की घटना पर Chief Minister अधिकारी ने कहा कि इस मॉब लिंचिंग के पीछे सांप्रदायिक पहलू था.
उन्होंने कहा कि मैं अभी और जानकारी नहीं दूंगा. Sunday को विरोध प्रदर्शन के नाम पर जिस तरह से रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, वह 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध और हाल ही में वक्फ संशोधन बिल के विरोध जैसी पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है.
उन्होंने यह भी बताया कि Sunday के विरोध प्रदर्शन में सेंट्रल रिजर्व Police फोर्स के दो जवान घायल हो गए, जबकि Police की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया.
Sunday सुबह एक तालाब से 12 साल की लड़की का शव बरामद किया गया. लड़की के परिवार वालों का दावा है कि पीड़िता का रेप और हत्या की गई थी. इस बीच, इस घटना को लेकर बारुईपुर इलाके में नए सिरे से तनाव की आशंका को देखते हुए बारुईपुर Police जिले ने अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीन Police थानों के इलाकों में ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023’ की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी.
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डीकेएम/वीसी