ट्विशा शर्मा मौत मामला: फरार पति समर्थ सिंह ने अंतरिम जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका

Bhopal , 21 मई . Bhopal में ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह फरार है. इस बीच समर्थ ने Thursday को Madhya Pradesh हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की.

सिंह ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में याचिका दायर की. ‘समर्थ सिंह बनाम Madhya Pradesh राज्य Government’ नाम का यह मामला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ‘लंबित’ के रूप में दर्ज है.

अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है.

इससे पहले, Bhopal जिला अदालत की जज पल्लवी द्विवेदी ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. यह फैसला ऐसे समय आया है, जब Police समर्थ की तलाश तेज कर रही है; ट्विशा की मौत के बाद से अब तक समर्थ का कोई सुराग नहीं मिला है.

पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत की जांच तेज करते हुए Bhopal Police ने सिंह की गिरफ्तारी की जानकारी देने पर मिलने वाले इनाम को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया हैदेश छोड़कर जाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है.

12 मई को Bhopal में अपने ससुराल में ट्विशा शर्मा संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गईं. उनके परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना और क्रूरता का आरोप लगाया है.

एम्स Bhopal में की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि यह आत्महत्या का मामला है. ट्विशा शर्मा की गर्दन पर मिले निशान बेल्ट से लटकने के निशानों से मेल खाते हैं.

समर्थ सिंह की मां और पूर्व प्रधान जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह, जो इस मामले में सह-आरोपी हैं, को Bhopal जिला न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी है.

पीड़ित परिवार Madhya Pradesh हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच में उनकी अंतरिम जमानत को चुनौती देगा. परिवार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अंकुर पांडे ने Thursday को को यह जानकारी दी.

उन्होंने कहा, “हम गिरिबाला सिंह को दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ याचिका दायर करेंगे.”

गिरिबाला सिंह फरवरी 2023 में Bhopal जिला न्यायालय से प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुईं और वर्तमान में Bhopal -2 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की अध्यक्ष हैं.

इस बीच, राज्य Government ने उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2020 के तहत उनके खिलाफ अलग से जांच के आदेश दिए हैं.

एसएचके/वीसी

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