दिल्ली दंगों की साजिश मामले में ताहिर हुसैन ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मांगी

New Delhi, 18 मार्च . 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दायर की है. उन्होंने अपनी स्वास्थ्य स्थिति को आधार बनाते हुए कोर्ट से राहत मांगी है.

ताहिर हुसैन ने अदालत से 20 मार्च से एक महीने तक की अंतरिम जमानत की मांग की है, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन की जरूरत बताई गई है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली Police को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है. साथ ही, कोर्ट ने जेल प्रशासन से ताहिर हुसैन की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई है. मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है.

गौरतलब है कि ताहिर हुसैन की नियमित जमानत याचिका पहले ही कोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी है. अदालत ने तब कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर हैं और यूएपीए की धाराओं के कारण जमानत का प्रावधान लागू नहीं होता. इस मामले में ताहिर हुसैन पर दंगों की साजिश रचने, हिंसा भड़काने और अन्य गंभीर अपराधों के आरोप हैं. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत भी केस दर्ज है.

2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे. यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शुरू हुई सीएए-एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी. जांच एजेंसियों ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है, जिसमें कई लोग आरोपी हैं. ताहिर हुसैन को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जा रहा है.

कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया हुआ है और हाल ही में जनवरी 2026 में भी उनकी नियमित जमानत खारिज की गई थी. अब मेडिकल आधार पर अंतरिम राहत की यह नई अर्जी है, जिस पर फैसला Police की रिपोर्ट और स्वास्थ्य जांच के बाद आएगा.

एमएस/

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