Supreme Court को पांच नए जज मिले, राष्ट्रपति ने नियुक्ति पर लगाई मुहर

New Delhi, 1 जून . Supreme Court में पांच नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं. India के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने हाल ही पांच नामों की सिफारिश President को भेजी थी. इनमें चार अलग-अलग हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं, जबकि एक वरिष्ठ अधिवक्ता का नाम भी सूची में शामिल है. President द्रौपदी मुर्मु ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी.

अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स पर लिखा, “India के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए President ने India के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद न्यायमूर्ति शील नागू (पंजाब एवं Haryana हाईकोर्ट), न्यायमूर्ति चंद्रशेखर (बॉम्बे हाईकोर्ट), न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा (Madhya Pradesh हाईकोर्ट), न्यायमूर्ति अरुण पल्ली (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट) तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी. सुब्रमणि मोहना को Supreme Court का न्यायाधीश नियुक्त किया है. मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं.”

वी. सुब्रमणि मोहना उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने वकालत से सीधे Supreme Court के न्यायाधीश बनने तक का सफर तय किया है. वह ऐसे परिवार में जन्मीं, जिसका कानून के पेशे से कोई संबंध नहीं था. वर्ष 1983 में जब India में पहली बार पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम शुरू किया गया, तब उन्होंने कोयंबटूर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के पहले बैच में प्रवेश लिया था.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को Supreme Court में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. Government संसद के अगले सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश करेगी. मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद वर्ष 1956 के संबंधित कानून में संशोधन किया जाएगा. संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत Supreme Court में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है. कानून लागू होने के बाद रिक्त पदों को भरने के लिए कॉलेजियम नए नामों की सिफारिश कर सकेगा.

ओपी/एएस

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