Supreme Court से राहत खत्म होते ही अभिषेक बनर्जी के सहयोगी सुमित रॉय गिरफ्तार

कोलकाता, 10 सितंबर . पश्चिम बंगाल Police के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने Thursday को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी में कथित करोड़ों रुपये के भूमि घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया.

यह गिरफ्तारी Supreme Court द्वारा सुमित रॉय को गिरफ्तारी सहित किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से मिली अंतरिम राहत वापस लेने के कुछ घंटों बाद हुई. शीर्ष अदालत ने कहा कि मौका दिए जाने के बावजूद रॉय ने जांच में पर्याप्त सहयोग नहीं किया.

अधिकारियों के अनुसार, Supreme Court के फैसले की जानकारी मिलते ही सीआईडी की एक टीम दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची, जहां सुमित रॉय मौजूद थे.

सूत्रों के मुताबिक, सीआईडी अधिकारियों के आवास में प्रवेश के दौरान निजी सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे कुछ देर के लिए हल्का विवाद हुआ. हालांकि, Police बल के साथ पहुंचे सीआईडी अधिकारियों ने बाद में घर में प्रवेश कर सुमित रॉय को हिरासत में ले लिया.

इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन ले जाया गया. एक वरिष्ठ Police अधिकारी ने बताया कि सुमित रॉय को Thursday देर शाम या Friday को पश्चिम मिदनापुर की अदालत में पेश किया जा सकता है, जहां सीआईडी उनकी Police हिरासत की मांग करेगी.

सालबोनी भूमि घोटाला मामले में सुमित रॉय को मुख्य आरोपी बताया गया है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने Supreme Court का रुख किया था.

इस मामले की सुनवाई प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वेंकट सुब्बा राव मोहना की पीठ ने की. अंतरिम राहत हटने के बाद जांच एजेंसी के सामने गिरफ्तारी में कोई कानूनी बाधा नहीं रही.

Supreme Court ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सुमित रॉय को जांच में सहयोग का अवसर दिया गया था, लेकिन उन्होंने जांच प्रक्रिया में उचित सहयोग नहीं किया.

यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए विदेश में हैं.

डीएससी

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