केजरीवाल को झटका, दिल्ली की अदालत का ईडी की शिकायत पर जारी समन पर रोक से इनकार

नई दिल्ली, 15 मार्च . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन पर रोक लगाने से एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को इनकार कर दिया.

ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सीएम केजरीवाल ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उसके समन का पालन नहीं किया.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने कहा कि मुख्यमंत्री मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष ही उचित आवेदन दे सकते हैं.

न्यायाधीश ने कहा, “छूट के लिए, आप निचली अदालत में जा सकते हैं.”

सीएम केजरीवाल ने ईडी की शिकायत पर उन्हें समन जारी करने के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा के आदेश के खिलाफ दो पुनरीक्षण याचिकाएं दायर की हैं.

एसीएमएम ने 7 मार्च को दूसरा समन जारी किया और मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया, जब वह उसी मामले पर ईडी की पहली शिकायत पर सुनवाई करेंगी.

विवादित आदेशों के खिलाफ केजरीवाल की पुनरीक्षण याचिकाएँ अब 30 मार्च के लिए सूचीबद्ध हैं.

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल ने गुरुवार को एक पुनरीक्षण याचिका में दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी थीं.

सीएम केजरीवाल की ओर से शुक्रवार को वरिष्ठ वकील रमेश गुप्ता और वकील राजीव मोहन पेश हुए, और दूसरी पुनरीक्षण याचिका पर बहस करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल ने व्यक्तिगत कारणों से उन्हें जारी किए समन का पालन नहीं किया.

ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी. राजू उपस्थित हुए.

चूंकि सीएम केजरीवाल को शनिवार को मजिस्ट्रेट अदालत के सामने पेश होना है, वकील गुप्ता ने अदालत से आग्रह किया था कि “याचिकाकर्ता (सीएम केजरीवाल) को वकील के माध्यम से पेश होने की छूट दी जाए या पेशी पर रोक लगाई जाए या अदालत से मामले को सेशन कोर्ट की तारीख तक स्थगित करने के लिए कहा जाए.”

दूसरी ओर, एएसजी राजू ने आरोप लगाया कि जान-बूझकर अंतिम समय में अदालत का रुख किया गया है ताकि “अदालत पर दबाव डाला जाए”.

एसीएमएम ने 17 फरवरी को इसी मुद्दे पर ईडी द्वारा दायर पहली शिकायत के मामले में मुख्यमंत्री को सशरीर उपस्थिति से एक दिन की छूट दी थी. एक सूत्र ने कहा, दूसरी शिकायत “सीएम केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने” से संबंधित है.

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