मद्रास हाई कोर्ट ने कोयंबटूर में 18 मार्च को पीएम के रोड शो की अनुमति देने का दिया निर्देश

चेन्नई, 15 मार्च . मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु पुलिस को 18 मार्च को कोयंबटूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की अनुमति देने का निर्देश दिया.

पुलिस ने शुक्रवार को भाजपा की कोयंबटूर जिला इकाई को एक विज्ञप्ति भेजी थी कि प्रधानमंत्री के चार किमी लंबे रोड शो को अनुमति नहीं दी जा सकती.

इसके खिलाफ भाजपा मद्रास हाई कोर्ट चली गई और प्रचार अभियान की इजाजत देने का अनुरोध किया.

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने आज याचिका पर सुनवाई की और प्रचार अभियान की अनुमति दे दी. हालाँकि, अदालत ने पुलिस को सशर्त अनुमति देने का निर्देश दिया.

गौरतलब है कि पीएम 2024 के आम चुनावों में केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से सीटों की संख्या बढ़ाने के मिशन पर दक्षिणी राज्यों की यात्रा कर रहे हैं.

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