पटना: नीट छात्रा की मौत के मामले में पुलिस ने जोड़ी पोक्सो की धाराएं, सीबीआई करेगी व्यापक जांच

Patna, 6 मार्च . Patna में नीट छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है. बिहार Government ने अपनी पहले की अधिसूचना में संशोधन करते हुए बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) की धाराओं को जोड़ा है.

Patna Police ने First Information Report में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और अन्य संबंधित धाराएं भी जोड़ दी हैं. इस संशोधन के बाद अब सीबीआई इन धाराओं के तहत कानूनी रूप से मामले की जांच कर सकेगी और जांच के सभी पहलुओं की निगरानी करेगी.

दरअसल 6 जनवरी को छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी. हॉस्टल प्रशासन और अन्य छात्राओं ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई. पांच दिन तक इलाज चलने के बाद 11 जनवरी को छात्रा की मौत हो गई.

शुरुआती Police जांच आत्महत्या की आशंका पर केंद्रित थी, लेकिन पीड़ित परिवार ने शुरू से ही दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया था. उनका कहना था कि मामले को आत्महत्या दिखाने की कोशिश की जा रही है.

9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में जब First Information Report दर्ज की गई थी, तब उसमें पॉक्सो एक्ट की धाराएं शामिल नहीं की गई थीं. शुरुआत में जांच एजेंसियां इस घटना को संदिग्ध आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही थीं. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे शुरुआती आकलन पर गंभीर सवाल उठने लगे.

मामला कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पूछा कि जब पीड़िता नाबालिग थी और यौन उत्पीड़न की आशंका थी, तो पॉक्सो एक्ट की धाराएं क्यों नहीं लगाई गईं. कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद बिहार Government ने मामले की समीक्षा की और संशोधित अधिसूचना जारी करते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दीं.

यह घटना Patna के चित्रगुप्त नगर इलाके में स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुई थी, जहां कई छात्राएं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान रहती हैं.

एसएके/वीसी

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