पंचायत चुनाव: हाईकोर्ट ने प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने पर लगाई रोक, यूपी सरकार से मांगा चुनाव का स्पष्ट रोडमैप

Lucknow, 26 जून . इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव टालने और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक के रूप में बनाए रखने के राज्य Government के फैसले पर कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पंचायतों का कार्यकाल संवैधानिक रूप से पांच वर्ष का होता है और Government किसी प्रशासनिक आदेश या कानून के जरिए इसे आगे नहीं बढ़ा सकती. अदालत ने प्रधानों को प्रशासक बनाए रखने संबंधी आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य Government से चुनाव कराने की समय-सीमा स्पष्ट करने को कहा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए 25 और 26 मई 2026 को जारी उन Governmentी आदेशों पर सवाल उठाया, जिनके जरिए पंचायत चुनाव स्थगित कर ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई थी. अदालत ने कहा कि ये आदेश उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12(3-ए) के आधार पर जारी किए गए जबकि इस प्रावधान को उच्च न्यायालय की खंडपीठ पूर्व में ही असंवैधानिक घोषित कर चुकी है.

कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243-ई और 243-के पंचायतों के पांच वर्षीय कार्यकाल और समयबद्ध चुनाव की स्पष्ट व्यवस्था करते हैं. ऐसे में चुनाव टालकर पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाना या प्रधानों को प्रशासक बनाकर पद पर बनाए रखना संविधान की भावना के विपरीत है. सुनवाई के दौरान राज्य Government ने ओबीसी आरक्षण से संबंधित आयोग की रिपोर्ट लंबित होने को चुनाव में देरी का कारण बताया. इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद आयोग अब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका है.

वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि मतदाता सूची 10 जून 2026 को प्रकाशित की जा चुकी है और आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन राज्य Government की ओर से आवश्यक प्रशासनिक और लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध नहीं कराया गया है. हाईकोर्ट ने राज्य Government को अंतिम अवसर देते हुए विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. इसमें ओबीसी आयोग की प्रगति, चुनाव कराने की प्रस्तावित समय-सीमा और देरी के कारणों का स्पष्ट विवरण देना होगा.

अदालत ने यह भी कहा कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तो 25 मई का आदेश जारी करने वाले संबंधित अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा. न्यायालय ने चेतावनी दी कि असंवैधानिक प्रावधानों के आधार पर आदेश जारी करने को प्रथम दृष्टया अवमानना के रूप में भी देखा जा सकता है.

गौरतलब है कि प्रदेश के 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था. इसके बाद राज्य Government ने पंचायत चुनाव स्थगित करते हुए मौजूदा प्रधानों को प्रशासक के रूप में कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी थी. इसी निर्णय को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी. इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में पंचायतों के प्रशासनिक संचालन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर नई स्थिति उत्पन्न हो गई है.

विकेटी/पीएम

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