
Mumbai , 21 अगस्त . Maharashtra राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने गंभीर खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी अनियमितताएं पाए जाने के बाद दक्षिण Mumbai के कोलाबा स्थित द बॉम्बे प्रेसीडेंसी रेडियो क्लब लिमिटेड का फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
एफडीए की यह कार्रवाई Maharashtra के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे (आईएएस) के मार्गदर्शन में की गई. 19 अगस्त 2026 को किए गए निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम एवं विनियम, 2011 (शेड्यूल-4) के अनेक गंभीर उल्लंघन पाए गए.
एफडीए के अनुसार, रसोईघर के विभिन्न हिस्सों में मक्खियों का व्यापक प्रकोप पाया गया. इसके अलावा एक मृत कॉकरोच मिला और बर्तन धोने वाले क्षेत्र के पास खुले में कॉकरोच ट्रैप रखे हुए पाए गए, जिससे खाद्य पदार्थों के दूषित होने का खतरा था.
निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि रसोई की छत का प्लास्टर टूटकर झड़ रहा था और उसके कण सीधे भोजन तैयार करने वाले क्षेत्रों में गिर सकते थे. साथ ही, डिटर्जेंट पाउडर और अन्य रसायनों को खाद्य सामग्री के साथ रखा गया था, जिससे रासायनिक प्रदूषण का जोखिम बढ़ गया था.
स्वच्छता संबंधी गंभीर कमियों में बर्तनों और खाद्य सामग्री को सीधे फर्श पर रखना, मांसाहारी खाद्य पदार्थों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रेफ्रिजरेटर की खराब सफाई व्यवस्था, खाद्य सामग्री को डीफ्रॉस्ट करने की गलत प्रक्रिया तथा कर्मचारियों के हेलमेट और कपड़ों जैसी निजी वस्तुओं को खाद्य सामग्री के साथ रखना शामिल था.
एफडीए की जांच में रसोई के दरवाजे बिना सील के पाए गए. कूड़ेदान खाना पकाने वाले चूल्हों के पास रखे थे और परिसर में ऐसी निशानियां भी मिलीं जो थूकने की ओर संकेत करती थीं.
प्रशासन के अनुसार, प्रतिष्ठान में कुल मिलाकर 47 प्रतिशत गैर-अनुपालन (नॉन-कंप्लायंस) दर्ज किया गया, जो खाद्य सुरक्षा मानकों के लिहाज से बेहद गंभीर माना गया.
एफडीए के जोन-1 कार्यालय ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) तथा विनियम 2.1.8(4) के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए प्रतिष्ठान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया.
आदेश में प्रतिष्ठान को निलंबन अवधि के दौरान खाद्य पदार्थों की खरीद, बिक्री और वितरण की सभी गतिविधियां तुरंत बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
एफडीए ने चेतावनी दी है कि निलंबन आदेश का उल्लंघन किए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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एएमटी/एमएस