मोबाइल में संचार साथी ऐप अनिवार्य करने के निर्देश को केसी वेणुगोपाल ने बताया असंवैधानिक

New Delhi, 2 दिसंबर . India Government के दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट की असलियत जांचने के लिए फोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने को लेकर निर्देश जारी किया है. इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि दूरसंचार विभाग का यह निर्देश असंवैधानिक से भी परे है.

उन्होंने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर दूरसंचार विभाग के निर्देश को शेयर करते हुए लिखा कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक अभिन्न अंग है.

उन्होंने लिखा कि एक प्री-लोडेड Governmentी ऐप, जिसे हटाया नहीं जा सकता, हर भारतीय पर नजर रखने का एक उपकरण है. यह प्रत्येक नागरिक की हर गतिविधि, बातचीत और निर्णय पर नजर रखने का एक जरिया है.

उन्होंने कहा कि यह भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर लगातार हमलों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है और इसे जारी नहीं रहने दिया जाएगा. हम इस निर्देश को अस्वीकार करते हैं और इसे तत्काल वापस लेने की मांग करते हैं.

India Government द्वारा 29 नवंबर को एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है. इसके अनुसार व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अरट्टाई जैसे सभी मैसेजिंग ऐप्स अब हमेशा यूजर के डिवाइस में सक्रिय सिम कार्ड से लगातार लिंक रहेंगे.

नियम के मुताबिक, ऐप केवल उसी समय काम करेगा जब वह एक चालू सिम कार्ड से लिंक हो और सिम मोबाइल में लगा हो. इसके साथ ही, इन सभी प्लेटफॉर्म का वेब वर्जन हर 6 घंटे में ऑटो-लॉगआउट होगा. क्यूआर कोड स्कैन करके इसे दोबारा लॉग-इन किया जा सकेगा. निर्देश के मुताबिक, सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों में इन नियमों का अनुपालन करना होगा और 120 दिनों में विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करनी होगी.

निर्देश में बताया गया कि केंद्र Government को टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले कामों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए जरूरी डिजिटल या दूसरे तरीके बनाने का अधिकार है, इसलिए दूरसंचार विभाग ने संचार साथी ऐप शुरू किया है, जो स्टेकहोल्डर्स को आईएमईआई से जुड़े संदिग्ध गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट करने और मोबाइल डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले आईएमईआई की असलियत वेरिफाई करने में मदद करता है.

निर्देश में कहा गया कि डुप्लीकेट या नकली आईएमईआई वाले मोबाइल हैंडसेट टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं, इसलिए केंद्र Government India में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इम्पोर्ट किए गए मोबाइल हैंडसेट के हर निर्माता और इम्पोर्टर को यह निर्देश देती है कि 90 दिनों के भीतर यह पक्का करें कि संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन, India में इस्तेमाल के लिए बनाए गए या इम्पोर्ट किए गए सभी मोबाइल हैंडसेट पर पहले से इंस्टॉल हो.

इसके साथ ही यह भी पक्का करें कि पहले से इंस्टॉल किया गया संचार साथी एप्लीकेशन पहली बार इस्तेमाल करने या डिवाइस सेटअप करने के समय यूजर्स को आसानी से दिखे और इसे बंद या अनइंस्टॉल नहीं किया जा सके.

एएमटी/डीकेपी

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