
Bengaluru, 19 मई . कर्नाटक हाई कोर्ट ने Tuesday को एक आदेश जारी कर ट्रांसपोर्ट यूनियनों को आरटीसी कर्मचारियों द्वारा 20 मई के लिए प्रस्तावित राज्यव्यापी हड़ताल को आगे बढ़ाने से रोक दिया. यह उन संगठनों के लिए एक बड़ा झटका है, जिन्होंने इस विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया था.
हाई कोर्ट ने राज्य Government और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को नोटिस भी जारी किए और निर्देश दिया कि ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ एक बैठक बुलाई जाए.
जस्टिस सूरज गोविंदराज और जस्टिस के. मनमधा राव की एक डिवीजन बेंच ने इस संबंध में यह आदेश पारित किया. बेंच ने ट्रांसपोर्ट यूनियनों को निर्देश दिया कि वे हड़ताल को आगे न बढ़ाएं और Government को सलाह दी कि मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए यूनियनों के साथ चर्चा करें.
अदालत ने यह रोक लगाने वाला आदेश एक घरेलू कामगार और एक निर्माण मजदूर की एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को चुनौती दी गई थी.
सुनवाई के दौरान, अदालत के संज्ञान में यह बात लाई गई कि कर्नाटक आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम के तहत 1 जनवरी से 30 जून तक ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक है.
अदालत को यह भी सूचित किया गया कि 18 जुलाई, 2025 को श्रम आयुक्त द्वारा शुरू की गई सुलह प्रक्रिया अभी भी जारी है और सुलह कार्यवाही में अगली सुनवाई 25 मई को निर्धारित है.
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब सुलह की कार्यवाही चल रही हो, तब हड़ताल शुरू करना अवैध होगा. आगे यह भी कहा गया कि यूनियनों ने हड़ताल के लिए अनिवार्य 14-दिनों की नोटिस अवधि के बजाय केवल सात दिनों का नोटिस जारी किया था.
याचिका में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि इसी अवधि के दौरान एसएसएलसी (कक्षा 10) की पूरक परीक्षाएं निर्धारित हैं, और छात्रों तथा आम जनता के हित में 20 मई को होने वाली हड़ताल को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई.
मामले की सुनवाई के बाद, हाई कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित किया.
इससे पहले, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी थी कि वे ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की यूनियनों की संयुक्त कार्य समिति की 20 मई से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल में हिस्सा न लें. अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने पहले कहा था कि उन्होंने Government का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए यह हड़ताल बुलाई है.
उन्होंने कहा कि Chief Minister और परिवहन मंत्री इस मुद्दे को देख रहे हैं. मैंने भी उनसे बात की थी. वे काले झंडे दिखाने का विरोध प्रदर्शन न करने पर सहमत हो गए हैं. 20 मई के बाद, अगर वे चाहें, तो Chief Minister उनसे मुलाकात करेंगे.
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डीकेएम/एबीएम