
New Delhi, 10 जुलाई . Patna की एक सिविल अदालत Friday को चर्चित कोचिंग शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी. यह मामला कोचिंग संचालक रोशन आनंद से जुड़े विवाद से संबंधित है.
अदालत ने इस सप्ताह की शुरुआत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. Friday को आने वाले फैसले से यह स्पष्ट होगा कि खान सर को इस मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिलेगी या नहीं.
Wednesday को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दलीलें प्रस्तुत की थीं.
खान सर और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर इससे पहले Tuesday को भी सुनवाई हुई थी. उस दिन करीब 40 मिनट तक बहस चली, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी. इसके बाद अदालत ने शेष दलीलें सुनने के लिए Wednesday की तारीख तय की थी.
खान सर के अधिवक्ता रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई अहम मुद्दों पर बहस हुई, जिनमें खान सर के एक सुरक्षाकर्मी के पास मौजूद आग्नेयास्त्र के लाइसेंस का मुद्दा भी शामिल था. उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि मामला लंबे समय से लंबित है और इस पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए.
यह विवाद 2 जून को Patna के कदमकुआं थाना क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है, जिसमें खान सर और ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी के संचालक रोशन आनंद का नाम सामने आया था.
आरोपों के अनुसार, घटना के दौरान एक सुरक्षाकर्मी पर हमला किया गया और तोड़फोड़ भी हुई. खान सर ने रोशन आनंद पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया था और घटना से जुड़ा एक वीडियो बाद में social media पर शेयर किया था. विवाद बढ़ने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद खान सर और उनके दोनों सुरक्षाकर्मियों ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की.
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एसएके/एएस