
हैदराबाद, 18 दिसंबर . तेलंगाना Police ने Thursday को हैदराबाद Police कमिश्नर वीसी सज्जनार की देखरेख में पिछली बीआरएस Government के दौरान कथित फोन टैपिंग की जांच के लिए एक नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) बनाई है.
Police महानिदेशक (डीजीपी) बी शिवधर रेड्डी ने नौ सदस्यों वाली एसआईटी बनाने का आदेश जारी किया.
रामागुंडम Police कमिश्नर अंबर किशोर झा, सिद्दीपेट Police कमिश्नर एस एम विजय कुमार, डिप्टी कमिश्नर ऑफ Police (डीसीपी) रितुराज, के नारायण रेड्डी, ग्रेहाउंड्स ग्रुप कमांडर एम. रविंदर रेड्डी, एडिशनल डीसीपी के एस राव, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ Police पी वेंकटगिरी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ Police च. श्रीधर और नागेंद्र राव एसआईटी के सदस्य हैं.
एसीपी, जुबली हिल्स, वेंकटगिरी, जांच अधिकारी होंगे. वह पिछले साल मार्च में पंजागुट्टा Police स्टेशन में दर्ज मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे हैं.
डीजीपी के आदेश में कहा गया है कि एसआईटी मामले की जांच पूरी करेगी और जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी.
यह घटनाक्रम स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी. प्रभाकर राव के एसीपी के नेतृत्व वाली एसआईटी के सामने सरेंडर करने के एक हफ्ते बाद हुआ है.
रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी ने 12 दिसंबर को सरेंडर किया, Supreme Court द्वारा उन्हें हिरासत में पूछताछ के लिए सरेंडर करने का निर्देश देने के एक दिन बाद.
कोर्ट ने प्रभाकर राव की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए.
प्रभाकर राव पर India राष्ट्र समिति (बीआरएस) शासन के दौरान कई प्रमुख व्यक्तियों की अवैध जासूसी करने का आरोप है. उन पर आरोप है कि उन्होंने एसआईएबी में बीआरएस Government के खिलाफ काम करने वालों के फोन टैप करने के लिए एक विशेष टीम बनाई थी.
आरोप है कि टीम ने कांग्रेस और भाजपा नेताओं, व्यापारियों, मशहूर हस्तियों, पत्रकारों, नागरिक समाज के सदस्यों और यहां तक कि जजों के भी फोन टैप किए.
फोन टैपिंग के आरोप मार्च 2024 में सामने आए, जब उनके सीनियर की शिकायत के बाद पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ Police डी प्रणीत राव को गिरफ्तार किया गया.
बाद में Police ने रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर ऑफ Police पी. राधा किशन राव और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ Police एन भुजंगा राव और एम तिरुपथन्ना को भी गिरफ्तार किया.
2023 के चुनावों में बीआरएस की हार के बाद, प्रभाकर राव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उनके खिलाफ मामला दर्ज होने से ठीक पहले वह अमेरिका चले गए थे.
Supreme Court ने 29 मई, 2025 को अधिकारियों को प्रभाकर राव की वापसी के लिए एक इमरजेंसी यात्रा दस्तावेज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. Supreme Court को दिए गए एक अंडरटेकिंग के मुताबिक, प्रभाकर राव 8 जून को India लौट आए.
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एएमटी/डीकेपी