दिल्ली सरकार सख्त : बकरीद पर सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर पूरी तरह पाबंदी

New Delhi, 22 मई . दिल्ली Government ने बकरीद को लेकर सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं. दिल्ली Government के मंत्री कपिल मिश्रा ने Friday को अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर वीडियो जारी कर इन निर्देशों की जानकारी दी और कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि बकरीद के अवसर पर गोवंश, गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है. ऐसा करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे.

दिल्ली Government के मुख्य दिशानिर्देशों के अनुसार, “बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, गलियों या पार्कों में किसी भी प्रकार की कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही दी जा सकेगी. कुर्बानी के बाद निकलने वाले कचरे, खून या अन्य अवशेषों को नालियों, सीवरों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फेंकना सख्ती से प्रतिबंधित है. साथ ही, बाजारों में अवैध रूप से मवेशियों की खरीद-बिक्री, सड़कों पर अस्थायी पशु बाजार लगाना और जानवरों की गैरकानूनी तस्करी पर भी पूरी तरह से पाबंदी रहेगी.”

कपिल मिश्रा ने कहा, “दिल्ली Government के विकास मंत्रालय ने बकरीद के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. गाय-बछड़ों और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी देना गैरकानूनी है. सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर पूरी तरह रोक है. नालियों में खून या कचरा फेंकना भी मना है. कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही होनी चाहिए.”

उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए दिखे तो तुरंत दिल्ली Police या दिल्ली Government के विकास मंत्रालय को सूचित करें. मंत्री ने कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में मनाया जाना चाहिए. उन्होंने सभी को बकरीद की शुभकामनाएं भी दीं.

दिल्ली Police और विकास मंत्रालय इन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए तैयार है. पिछले वर्षों में भी दिल्ली में बकरीद के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी और सफाई संबंधी शिकायतें सामने आई थीं, जिसके बाद Government ने इस बार पहले से ही सख्ती बरतने का फैसला किया है.

एससीएच/पीएम

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