बीआरएस नेता कविता ने सीबीआई की जेल में उनसे पूछताछ की याचिका को दी चुनौती

नई दिल्ली, 6 अप्रैल . भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की तेलंगाना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) के. कविता ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित कथित धन शोधन मामले में तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ करने और बयान दर्ज करने की मांग करने वाली सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए शनिवार को दिल्ली की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया.

गौरतलब है कि अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तिहाड़ जेल में कविता से पूछताछ करने की अनुमति दे दी थी.

कविता के वकील नितेश राणा ने शनिवार को अदालत को बताया कि जांच एजेंसी ने “उसकी पीठ पीछे” याचिका दायर करके कानून की उचित प्रक्रिया को विफल कर दिया.

राणा ने अदालत से कहा, “मुझे गंभीर आशंका है कि सीबीआई ने अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया होगा.” उन्होंने कविता का पक्ष सुनने तक आदेश को स्थगित रखने का आग्रह किया.

अदालत उनकी याचिका पर शनिवार को बाद में सुनवाई कर सकती है.

कविता पर आबकारी नीति घोटाले में 100 करोड़ रुपये की रिश्वत के भुगतान में सक्रिय रूप से शामिल होने का आरोप लगाया गया है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें ‘घोटाले’ का सरगना करार दिया है. वर्तमान में वह 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं.

ईडी, जो राष्ट्रीय राजधानी में कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की भी जांच कर रहा है, ने कविता को हैदराबाद में उनके आवास पर तलाशी के बाद 15 मार्च को गिरफ्तार किया था.

यह दावा किया गया है कि कविता अपने प्रॉक्सी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग इकोसिस्टम यानी मेसर्स इंडो स्पिरिट्स की स्थापना में शामिल थीं, जिससे 192.8 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई.

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