
बारामूला, 5 जुलाई . जम्मू-कश्मीर के बारामूला Police ने एक कुख्यात ड्रग तस्कर की 29 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्तियां जब्त कर बड़ी कार्रवाई की है. Police के अनुसार, यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के तहत की गई. जब्त की गई संपत्तियां मुश्ताक अहमद डार पुत्र मोहम्मद यूसुफ डार, निवासी यादीपोरा, पल्हालन, पट्टन की हैं.
Police ने बताया कि जब्त संपत्तियों में यादीपोरा, पल्हालन स्थित एक मंजिला रिहायशी मकान और हैदरबेग, पट्टन स्थित दो मंजिला व्यावसायिक भवन में मौजूद चार दुकानें शामिल हैं. इन सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित मूल्य 29 लाख रुपए से अधिक है.
जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले से कई मामले दर्ज हैं. इतना ही नहीं, उसे पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम के तहत भी हिरासत में लिया जा चुका है.
बारामूला Police ने बताया कि यह कार्रवाई एनडीपीएस अधिनियम के अध्याय पांच-ए के तहत की गई विस्तृत जांच के बाद की गई. जांच के दौरान संपत्तियों से जुड़े मूल्यांकन प्रमाणपत्र, राजस्व रिकॉर्ड और आय संबंधी दस्तावेजों की जांच की गई. इन दस्तावेजों के आधार पर Police को यह मानने के पर्याप्त आधार मिले कि आरोपी ने ये संपत्तियां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदी थीं. आरोपी के खिलाफ दर्ज मामलों की चार्जशीट पहले ही संबंधित अदालत में दाखिल की जा चुकी है.
Police का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल ड्रग तस्करों को गिरफ्तार करना ही नहीं, बल्कि उनकी अवैध कमाई से बनाई गई आर्थिक ताकत को भी खत्म करना है.
बारामूला Police ने एक बार फिर नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति दोहराई है. साथ ही लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी या नशे के कारोबार से जुड़ी कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत Police को सूचित करें. Police ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
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वीकेयू/एएस