इंदौर से तीन बदमाश जिलाबदर, कुल 11 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई

इंदौर, 1 अगस्त . Madhya Pradesh की व्यापारिक नगरी इंदौर में अपराध और अपराधियों पर काबू पाने के लिए Police विभाग द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसी के तहत 11 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. तीन बदमाशों को जिला बदर किया गया है. इसका आशय है कि तीनों बदमाश अब जिले की राजस्व सीमा में नहीं रह सकेंगे.

इंदौर Police के अनुसार आदतन एवं सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में विभिन्न जोन के Police अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों के परीक्षण एवं प्रकरणों के विचारण उपरांत, Police आयुक्त इंदौर द्वारा तीन कुख्यात बदमाशों के विरुद्ध जिलाबदर तथा आठ अन्य आदतन अपराधियों के विरुद्ध बॉन्ड आदेश जारी किए गए हैं.

बताया गया है कि ये बदमाश आदतन अपराधी है और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं तथा इनके विरुद्ध शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विभिन्न गंभीर धाराओं के अनेक अपराध पंजीबद्ध हैं. पूर्व में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किए जाने के बावजूद भी इनके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया तथा इनके कारण क्षेत्र की लोकशांति एवं शांति-व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही थी.

बताया गया है कि Madhya Pradesh राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के अंतर्गत बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए Police आयुक्त के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिन पर विधिवत विचार के बाद Police कमिश्नर इंदौर संतोष कुमार सिंह ने आदेश पारित किया. Police कमिश्नर के आदेश पर राजकुमार खटीक, अजय उर्फ भोला पठोते और राहुल उर्फ दादिया उर्फ सालिगराम जाधव को 3 से 6 माह तक के लिए जिला बदर किया गया है.

इसके अलावा आठ बदमाशों को बॉन्ड किया गया है और इसके चलते उन्हें निर्धारित अवधि तक संबंधित थाना क्षेत्र में नियमित हाजिरी देना अनिवार्य होगा.किसी भी प्रकार की अवैध अथवा आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहेंगे. लोक शांति एवं कानून-व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे.आदेश में निर्धारित अन्य सभी प्रतिबंधात्मक शर्तों का पालन करना होगा. Police कमिश्नर के आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि संबंधित बदमाशों द्वारा निर्बंधन आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

एसएनपी/वीसी

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