8.86 एकड़ जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिवीजन याचिका, ईडी कोर्ट के आदेश को दी चुनौती

रांची, 31 अगस्त . Jharkhand के Chief Minister हेमंत सोरेन ने बड़गाईं अंचल के 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में ईडी कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की है. यह याचिका मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर की गई है और पीएमएलए की विशेष कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

दरअसल, रांची स्थित पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने 8 जून को Chief Minister हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था. इस आदेश के खिलाफ सीएम सोरेन ने Monday को Jharkhand हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

यह मामला ईसीआईआर/ 06/2023 से जुड़ा है, जिसमें Enforcement Directorate (ईडी) ने रांची के बरियातू इलाके में 8.86 एकड़ जमीन के कथित अवैध अधिग्रहण और हस्तांतरण को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है. ईडी का आरोप है कि बड़गाईं अंचल की यह जमीन धोखाधड़ी के जरिए Chief Minister हेमंत सोरेन के पक्ष में हस्तांतरित की गई थी.

सीएम सोरेन की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई है कि विवादित जमीन पर उनका कोई सीधा मालिकाना हक नहीं है और ईडी के पास इस मामले में कोई ठोस प्राथमिक साक्ष्य नहीं है. याचिका में कहा गया है कि विशेष कोर्ट ने बिना तथ्यों पर गौर किए उनकी डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया, जो न्यायसंगत नहीं है.

Chief Minister हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका में पीएमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द करने और उन्हें इस मामले में आपराधिक कार्रवाई से मुक्त करने की मांग की है.

बता दें कि जमीन घोटाला मामले में ईडी ने Chief Minister से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी और उन्होंने दोबारा Chief Minister पद की शपथ ली थी. अब डिस्चार्ज पिटीशन खारिज होने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है. इस मामले में अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है.

एससीएच/एमएस

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