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Wednesday, 4 November 2026
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: कृषि भवन में मौजूद मस्जिद हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: कृषि भवन में मौजूद मस्जिद हटाने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची केंद्र Government

New Delhi, 3 नवंबर . सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कृषि भवन परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर केंद्र Government ने दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. अपने हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कृषि भवन में मौजूद मस्जिद Governmentी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष चरित्र के खिलाफ है और इसे हटाया जाना चाहिए.

केंद्र Government ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि कृषि भवन परिसर में स्थित कदीमी मस्जिद को हटाने की जरूरत है, ताकि सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास हो सके. Government का कहना है कि यह निर्माण राष्ट्रीय महत्व की सर्वोपरि जन परियोजना है और प्रोजेक्ट साइट पर फिलहाल मस्जिद मौजूद होने से इसके कार्यान्वयन में बाधा आ रही है.

हलफनामे में केंद्र Government ने स्पष्ट तर्क दिया है कि किसी भी केंद्रीय Governmentी कार्यालय परिसर की सीमा के भीतर स्थायी धार्मिक ढांचा स्थापित करना, बनाए रखना या दावा करना अस्वीकार्य है और यह Governmentी संपत्ति के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के विपरीत है. Government ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में स्थित सार्वजनिक भूमि पर कोई स्थायी धार्मिक निर्माण नहीं हो सकता.

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि कृषि भवन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक परिसर हैं, जो विशेष रूप से Governmentी, प्रशासनिक और जनसेवा कार्यों के लिए समर्पित हैं. ऐसे में परिसर के भीतर धार्मिक ढांचे को बनाए रखना उचित नहीं है.

Government ने यह भी बताया कि सीसीएस बिल्डिंग 4 और 5 का निर्माण सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का अहम हिस्सा है. इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद मस्जिद को हटाना जरूरी है.

केंद्र ने कोर्ट को यह भी जानकारी दी कि कृषि भवन के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज स्थित है, जो आसपास के किसी भी व्यक्ति को नमाज की पूरी सुविधा प्रदान करने के लिए पूरी तरह सक्षम है. ऐसे में कृषि भवन परिसर के भीतर अलग से मस्जिद की आवश्यकता नहीं है.

हलफनामे में केंद्र Government ने कहा है कि उसे कृषि भवन परिसर या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट परिसर के भीतर इस मस्जिद के लिए कोई अलग जगह आवंटित या निर्धारित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. Government का मानना है कि सार्वजनिक प्रशासनिक क्षेत्र में धार्मिक स्थल के लिए अलग से जगह देना धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के खिलाफ होगा.

सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत केंद्र Government कई पुराने भवनों को हटाकर नए कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भवनों का निर्माण कर रही है. इसी योजना के तहत कृषि भवन परिसर भी पुनर्विकास के दायरे में आता है.

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एससीएच/वीसी

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