विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव का ऐलान, 29 सितंबर से नामांकन, 23 अक्टूबर को मतदान

Lucknow, 22 सितंबर . उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले द्विवार्षिक चुनाव का बिगुल बज गया है. India निर्वाचन आयोग ने खण्ड स्नातक की पांच और खण्ड शिक्षक की छह सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इन सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को कराई जाएगी. चुनाव प्रक्रिया 31 अक्टूबर से पहले पूरी कर ली जाएगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने Tuesday को बताया कि विधान परिषद के इन 11 निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल छह दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. इसके मद्देनजर रिक्त होने वाली सीटों को भरने के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन कराया जा रहा है.

निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार, 29 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख छह अक्टूबर निर्धारित की गई है. सात अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि उम्मीदवार नौ अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे. मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा. इसके बाद 27 अक्टूबर को मतगणना कराई जाएगी. निर्वाचन प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है.

इन 11 सीटों पर होगा चुनाव विधान परिषद के खण्ड स्नातक की पांच सीटों में Lucknow खण्ड स्नातक से इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह, वाराणसी खण्ड स्नातक से आशुतोष सिन्हा, आगरा खण्ड स्नातक से डॉ. मानवेन्द्र प्रताप सिंह ‘गुरु जी’, मेरठ खण्ड स्नातक से दिनेश कुमार गोयल और इलाहाबाद-झांसी खण्ड स्नातक से डॉ. मान सिंह यादव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है.

वहीं, खण्ड शिक्षक की छह सीटों में Lucknow खण्ड शिक्षक से उमेश द्विवेदी, वाराणसी खण्ड शिक्षक से लाल बिहारी यादव, आगरा खण्ड शिक्षक से डॉ. आकाश अग्रवाल (वित्तविहीन), मेरठ खण्ड शिक्षक से श्रीचन्द शर्मा, बरेली-मुरादाबाद खण्ड शिक्षक से हरी सिंह ढिल्लो और गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड शिक्षक से ध्रुव कुमार त्रिपाठी का कार्यकाल पूरा हो रहा है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. हालांकि Kanpur नगर, Kanpur देहात और उन्नाव को इससे बाहर रखा गया है. आदर्श आचार संहिता India निर्वाचन आयोग द्वारा 26 दिसंबर 2016 को जारी संबंधित निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार प्रभावी रहेगी.

विकेटी/डीकेपी

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