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Tuesday, 27 October 2026
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राष्ट्रीय राजमार्ग के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के लिए रियायती लोकल पास शुरू करेगी सरकार

राष्ट्रीय राजमार्ग के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के लिए रियायती लोकल पास शुरू करेगी Government

New Delhi, 27 अक्टूबर . Government ने Tuesday को राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिकों के लिए ‘रियायती लोकल पास’ की शुरुआत की है. इसका फायदा एक नवंबर से उठाया जा सकेगा.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, नगरपालिका या स्थानीय नगर क्षेत्र के बाहर स्थित टोल प्लाजा के लिए रियायती लोकल पास का वार्षिक शुल्क 1,500 रुपए होगा, जबकि इन सीमाओं के भीतर स्थित टोल प्लाजा के लिए यह शुल्क 3,000 रुपए होगा.

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य टोल प्लाजा के आसपास रहने वाले पात्र निवासियों को यात्रा किफायती बनाने का विकल्प देना और स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को आसान बनाना है.

20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र गैर-वाणिज्यिक वाहन मालिक, जिनके पास वैध और चालू फास्टैग है, किसी विशेष टोल प्लाजा से आवागमन के लिए मौजूदा मासिक पास और रियायती लोकल पास में से किसी एक को चुन सकते हैं.

यह पास केवल संबंधित टोल प्लाजा के लिए मान्य होगा और इसे किसी अन्य टोल प्लाजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

आधिकारिक बयान में कहा गया, “रियायती लोकल पास उन राष्ट्रीय राजमार्गों या एक्सप्रेसवे पर उपलब्ध नहीं होगा, जहां टोल शुल्क की वसूली क्लोज्ड यूजर-फी कलेक्शन सिस्टम के आधार पर की जाती है. यह पास उन स्थानों पर भी जारी नहीं किया जाएगा, जहां यात्रियों के इस्तेमाल के लिए सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध है.”

वार्षिक लोकल पास 1 नवंबर से पात्र टोल प्लाजा पर उपलब्ध होगा. इसे राजमार्ग यात्रा ऐप के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकेगा.

इस संशोधन को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण और संग्रह) (पांचवां संशोधन) नियम, 2026 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है. केंद्र Government शुल्क दरों में हर साल संशोधन कर सकती है.

इसके अतिरिक्त, पिछले साल 15 अगस्त को लॉन्च किए जाने के बाद ‘फास्टैग वार्षिक पास’ ने हाल ही में एक करोड़ का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर लागू वार्षिक पास के जरिए बार-बार फास्टैग रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती. इसके लिए एकमुश्त 3,075 रुपए का भुगतान करना होता है. यह पास एक साल या 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग तक वैध रहता है.

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एबीएस

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