ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं पर हमले की निंदा की

कोलकाता, 4 अक्टूबर . पश्चिम बंगाल की पूर्व Chief Minister ममता बनर्जी ने Sunday को पश्चिम मिदनापुर जिले के सालबोनी Police थाना क्षेत्र में कलकत्ता हाई कोर्ट के अधिवक्ता शमीम अहमद पर हुए हमले की कड़ी निंदा की.

बनर्जी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रशासन से अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

बनर्जी ने कहा कि सालबोनी Police थाना क्षेत्र के पास पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के नव निर्वाचित सदस्य अधिवक्ता शमीम अहमद पर हुआ क्रूर हमला बेहद चिंताजनक है! मुझे यह जानकर गहरा सदमा लगा है कि उन पर अपनी शिकायत बदलने का दबाव भी डाला गया. कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के हस्तक्षेप के बाद शमीम सुरक्षित घर लौट आए.

पूर्व Chief Minister की यह टिप्पणी तब आई जब अहमद और कलकत्ता हाई कोर्ट एवं मिदनापुर न्यायालय के अधिवक्ताओं सहित वकीलों के एक समूह को सालबोनी Police थाना क्षेत्र पहुंचने से पहले धाडिका बाजार क्षेत्र में कथित तौर पर तीन बार निशाना बनाया गया.

वकीलों ने आरोप लगाया कि हमलों में लाठी, फावड़े और बांस का इस्तेमाल किया गया. कलकत्ता हाई कोर्ट के तीन पुरुष वकील और दो महिला वकील घायल हो गए. आरोप है कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की गई.

घटना के बाद, पश्चिम मिदनापुर Police ने वकीलों को उनकी सुरक्षा के लिए इलाके से बाहर निकाला, लेकिन कथित तौर पर सालबोनी Police स्टेशन के पास उन पर फिर से हमला किया गया. तीन वाहनों में तोड़फोड़ की गई.

इस घटना पर बोलते हुए ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बैंकशाल कोर्ट और बारुईपुर कोर्ट में वकीलों पर हुए हालिया हमले भी उतने ही अस्वीकार्य हैं. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज नहीं चल सकता.

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में धमकी और जंगल राज की संस्कृति को पनपने नहीं दिया जा सकता. कानून का शासन Political हिंसा पर हावी होना चाहिए. प्रत्येक वकील, चाहे वह किसी भी Political दल या विचारधारा का हो, बिना किसी डर के अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए.

ममता बनर्जी ने कहा, “मैं भाजपा के गुंडों द्वारा किए गए इस तरह के बार-बार होने वाले अत्याचारों की कड़ी निंदा करती हूं और प्रशासन से वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करने का आग्रह करती हूं.”

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एमएस/

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