टीवीके विधायक सरवनन ने बैनर मामले में एफआईआर रद्द करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

चेन्नई, 12 अक्टूबर . तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) के विधायक ईसीआर पी. सरवनन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. वे पिछले साल चेन्नई में बिना इजाजत बैनर लगाने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द करवाना चाहते हैं.

सांसदों और विधानसभा सदस्यों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाले जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन ने Monday को शोलिंगनल्लूर के विधायक की उस अर्जी को मंजूरी दे दी, जिसमें First Information Report की ओरिजिनल कॉपी पेश करने से छूट मांगी गई थी.

जज ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री को यह निर्देश भी दिया कि वे First Information Report को रद्द करने की मांग वाली उनकी मुख्य याचिका को नंबर दें. यह आदेश विधायक की याचिका के साथ जुड़ी एक प्रक्रियात्मक अर्जी से संबंधित है.

कोर्ट ने अभी यह तय नहीं किया है कि First Information Report रद्द की जानी चाहिए या नहीं और Monday के निर्देश से मुख्य याचिका को आगे के विचार के लिए नंबर देने की अनुमति मिल गई है.

यह मामला 30 नवंबर, 2025 का है, जब इलाके में रूटीन गश्त के दौरान एक Police अधिकारी को अनधिकृत होर्डिंग दिखाई दिए, जिसके बाद नीलांकरई Police ने अपनी पहल पर First Information Report दर्ज की.

First Information Report के अनुसार, सब-इंस्पेक्टर जी. प्रभाकरन ने केके रोड पर एक प्राइवेट मैरिज हॉल के पास सार्वजनिक जगह पर होर्डिंग देखे. इसके बाद उन्होंने यह पता लगाने के लिए जांच की कि उन्हें किसने लगाया था और क्या इसके लिए जरूरी सिविक अनुमति ली गई थी.

Police का आरोप है कि ये होर्डिंग लगवाने के लिए सरवनन और टीवीके के एक और पदाधिकारी रवि जिम्मेदार थे. जांच से पता चला कि ये बैनर ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन की मंजूरी के बिना लगाए गए थे.

इन जानकारियों के आधार पर, सब-इंस्पेक्टर ने खुद ही मामला दर्ज किया और उल्लंघन के सिलसिले में विधायक और पार्टी पदाधिकारी का नाम शामिल किया.

First Information Report में दर्ज आरोप ही उस आपराधिक कार्यवाही का आधार हैं जिसे सरवनन अब अदालत से रद्द करवाना चाहते हैं. Police ने तमिलनाडु ओपन प्लेसेज एक्ट, 1959 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की. इस प्रावधान के तहत एक साल तक की जेल, 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. सरवनन ने First Information Report से जुड़ी कार्यवाही को खत्म करने के लिए अदालत से दखल की मांग की है.

असली First Information Report पेश करने से जुड़ी अर्जी मंजूर होने के बाद रजिस्ट्री को मुख्य याचिका (First Information Report रद्द करने की याचिका) पर आगे की कार्यवाही करने और उसे नंबर देने का निर्देश दिया गया है. यह मामला रद्द करने लायक है या नहीं, इस सवाल पर अदालत सही समय पर मुख्य याचिका के गुण दोषों के आधार पर विचार करेगी.

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एएसएच/वीसी

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