
रांची, 18 सितंबर . Jharkhand हाईकोर्ट ने राजधानी रांची में बिरसा चौक से पहले एचईसी बाईपास रोड पर चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर Friday को तत्काल रोक लगा दी. जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के उपायुक्त (डीसी) और वरिष्ठ Police अधीक्षक (एसएसपी) को प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई फिलहाल रोकने का निर्देश दिया.
साथ ही अदालत ने अतिक्रमण करने वाले लोगों को 31 दिसंबर तक स्वयं Governmentी जमीन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया.
अदालत ने कहा कि संबंधित लोगों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित समय दिया जा रहा है और उन्हें इस अवधि के भीतर स्वयं Governmentी जमीन खाली करनी होगी. हाईकोर्ट के आदेश के बाद एचईसी बाईपास रोड पर जिला प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान फिलहाल रुक गया है. इससे पहले प्रशासन की टीम Police बल और दंडाधिकारी के साथ क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही थी. कार्रवाई के दौरान कुछ मकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी इसकी जद में आए थे. इसको लेकर स्थानीय लोगों की ओर से विरोध भी किया गया था.
याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से प्रशासन की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और लोगों को समय दिए जाने की मांग की गई. अदालत ने फिलहाल प्रशासन को अभियान आगे नहीं बढ़ाने का निर्देश देते हुए 31 दिसंबर तक की समयसीमा तय की है. इस अवधि में संबंधित लोगों को स्वयं Governmentी जमीन से अतिक्रमण हटाना होगा.
अदालत के आदेश से फिलहाल उन लोगों को राहत मिली है, जिनके निर्माण या प्रतिष्ठान प्रशासन की कार्रवाई के दायरे में आ रहे थे. मामला एचईसी बाईपास रोड पर Governmentी जमीन पर किए गए कथित अतिक्रमण से जुड़ा है. जिला प्रशासन की ओर से क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी.
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एसएनसी/एएस