जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां में ड्रग्स के कारोबार से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया

श्रीनगर, 18 सितंबर . जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले की Police ने Friday को बताया कि उसने ड्रग्स के कारोबार से हुई कमाई से खरीदे गए एक रिहायशी मकान को जब्त कर लिया है.

जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में Police ने Friday को मादक पदार्थों के कारोबार से अर्जित आय से बनाई गई एक आवासीय संपत्ति को जब्त कर लिया. Police ने बताया कि नशे के कारोबार के खिलाफ जारी अभियान के तहत मेलहुरा गांव में स्थित 1,065 वर्ग फुट भूमि पर बने एक मकान को अटैच किया गया है.

Police के अनुसार, यह मकान मेलहुरा गांव निवासी फारूक अहमद शाह के नाम पर है. संपत्ति की कीमत लगभग 16.56 लाख रुपए आंकी गई है. इसके अलावा 4,73,500 रुपए कैश भी फ्रीज और जब्त किए गए हैं.

जांच में पाया गया कि यह आवासीय संपत्ति अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से प्राप्त आय से अर्जित की गई थी. इसके बाद जैनापोरा Police थाने में दर्ज एक First Information Report के संबंध में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ(1) के तहत मकान और नगदी को अटैच तथा फ्रीज किया गया.

Police ने बताया कि यह कार्रवाई विधिवत गठित Police दल, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में की गई, ताकि कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन हो और कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे.

शोपियां Police ने कहा कि वह नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखेगी और केवल तस्करों व ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उनके अवैध कारोबार से जुड़ी वित्तीय संपत्तियों और संपत्तियों पर भी कार्रवाई करेगी.

Police ने आम जनता से अपील की है कि यदि उन्हें मादक पदार्थों की तस्करी या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी हो तो वे Police को सूचित करें.

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ड्रग तस्करी और नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए दंडात्मक कार्रवाई के अलावा अन्य सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड रद्द करना तथा नशे के कारोबार से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना शामिल है.

अब तक जम्मू-कश्मीर Police और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) के संयुक्त अभियानों में हजारों ड्रग तस्करों और सिंडिकेट संचालकों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इसके साथ ही नशीले पदार्थों के परिवहन से जुड़े सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण रद्द किए गए हैं, जबकि नियमों का पालन नहीं करने वाले कई मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं.

एससीएच/वीसी

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