आईएएस शिखर मामला: भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, राजस्थान सरकार ने गोयल फैशंस को मिलने वाले लाभ रोके

jaipur, 2 नवंबर . Chief Minister भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि Rajasthan Government भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि Governmentी योजनाओं और निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रमों में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
Chief Minister के हस्तक्षेप के बाद उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की राज्यस्तरीय जांच समिति ने Rajasthan निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत एम/एस गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड को स्वीकृत विशेष पैकेज पर फिलहाल रोक लगा दी है.
Government ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को तब तक किसी प्रकार का लाभ या रियायत नहीं दी जाएगी, जब तक कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की प्रारंभिक जांच पूरी नहीं हो जाती. इस संबंध में उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त ने आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए हैं.
यह फैसला वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल, जो उद्योग विभाग के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रह चुके हैं और गोयल फैशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े आरोपों के बीच लिया गया है. यह कंपनी अनंता ब्रांड के तहत रिसॉर्ट संचालित करती है.
Rajasthan Government ने उन आरोपों की विस्तृत एसीबी जांच को मंजूरी दी है, जिनमें कहा गया है कि शिखर अग्रवाल ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाए और बदले में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फायदे प्राप्त किए.
आरोपों में कंपनी को विशेष रियायतें देने, रिसॉर्ट निर्माण नियमों में छूट प्रदान करने और आवश्यक प्रमाणपत्रों का उचित सत्यापन किए बिना मंजूरियां देने जैसी बातें शामिल हैं. एसीबी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार से जुड़े संपत्ति लेनदेन की भी जांच कर रही है.
प्रारंभिक जांच में कथित तौर पर यह सामने आया है कि उदयपुर और अलवर स्थित अनंता रिसॉर्ट्स में कई विला और कॉटेज बाजार मूल्य से कम कीमत पर खरीदे गए थे. जांच एजेंसियां इन संपत्ति सौदों से जुड़े वित्तीय लेनदेन, पंजीकरण के समय और Governmentी रियायतों से संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं.
Government ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत आगे की जांच की अनुमति भी प्रदान कर दी है.
Chief Minister भजनलाल शर्मा की Government ने स्पष्ट किया है कि औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन के नाम पर पारदर्शिता और ईमानदारी से समझौता नहीं किया जा सकता.
जांच पूरी होने तक गोयल फैशंस को मिलने वाले लाभों पर रोक लगाने का फैसला इस बात का संकेत माना जा रहा है कि Government सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और Governmentी प्रोत्साहनों के नियमों के अनुसार वितरण को लेकर गंभीर है.
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एएमटी/पीएम


